याचिका: मोमिनपुरा से जाने वाले फ्लाई ओवर को प्रशासनिक मंजूरी नहीं, अवैध निर्माण रोकने की मांग

  • अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए जनहित याचिका
  • हाई कोर्ट का रेलवे मंत्रालय के सचिव को नोटिस
  • निर्माण से हो सकता है खतरा

Bhaskar Hindi
Update: 2024-02-08 05:37 GMT

डिजिटल डेस्क, नागपुर। पहलवानशाह दरगाह मोमिनपुरा से गुप्ता आटा चक्की तक बन रहे फ्लाई ओवर को प्रशासनिक मंजूरी न होने का दावा करते हुए इस अवैध निर्माण पर रोक लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ में दायर की गई है। याचिका पर  हुई सुनवाई में कोर्ट ने रेलवे मंत्रालय के सचिव, केंद्रीय सड़क परिवहन के प्रमुख सचिव, पीडब्ल्यूडी मुख्य अभियंता सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए 6 सप्ताह में जावाब दायर करने के आदेश दिए।

इसलिए निर्माण पर रोक की मांग : नागपुर खंडपीठ में जामा मस्जिद मोमिनपुरा के अध्यक्ष मोहम्मद रहमान और शकिल अहमद जहांगीर ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका के अनुसार, पाचपावली से पहलवानशाह दरगाह मोमिनपुरा फ्लाई ओवर को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है, लेकिन इस फ्लाई ओवर को प्रशासनिक मंजूरी नहीं है। इसमें बोरियापुरा, बकरा मंडी, मोमिनपुरा चौक, टिमकी, किदवई रोड से लेकर गुप्ता आटा चक्की तक फ्लाई ओवर का लैंडिंग प्वाइंट है। इसलिए इस अवैध फ्लाई ओवर के निर्माण पर रोक लगाने के मांग याचिकाकर्ताओं ने की है।

सभी प्रतिवादियों को नोटिस :  मामले पर बुधवार को न्या. नितीन सांबरे और न्या. अभय मंत्री के समक्ष हुई सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनकर सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से एड. शशिभूषण वाहणे, एड. यश सवाईतुल, केंद्र सरकार की ओर से एड. नंदेश देशपांडे और राज्य सरकार की ओर से एड. दीपक ठाकरे ने पैरवी की।


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