मांग: अंबाझरी में स्केटिंग रिंग शुरू करने की मांग

बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर

Bhaskar Hindi
Update: 2023-11-09 09:16 GMT

डिजिटल डेस्क, नागपुर। अंबाझरी और नाग नदी परिसर में अवैध निर्माण के कारण बाढ़ आई और हजारों लोगों को नुकसान सहना पड़ा। इसे लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की गई है।  सुनवाई में परिसर के नागरिकों ने याचिका में मध्यस्थ अर्जी दायर करते हुए नागपुर सुधार प्रन्यास के अधिकार क्षेत्र में आने वाली और फिलहाल बंद की गई स्केटिंग रिंग फिर से शुरू करने की मांग की गई है।

बाढ़ से भारी नुकसान : 22 सितंबर को हुई बारिश के बाद अंबाझारी तालाब ओवरफ्लो हो गया, जिससे अंबाझरी के इलाके में बाढ़ आई और हजारों लोगों का नुकसान हुआ। इनमें से नुकसानग्रस्त रामगोपाल बचुका, जयश्री बनसोड, नत्थुजी टिक्कस इन नागरिकों ने यह जनहित याचिका दायर की है। याचिका के अनुसार, मनपा, नासुप्र और महामेट्रो इन तीनों प्रशासनों द्वारा अंबाझरी व नाग नदी परिसर में किया हुआ निर्माण गलत है। इस कारण परिसर में बाढ़ आई और 15 हजार से अधिक घर और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं। इसलिए मामले की न्यायालयीन जांच करने की याचिकाकर्ता ने मांग की है। बाढ़ के कारण नुकसानग्रस्त हुए रहिवासियों को 5 लाख और दुकानदारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, अंबाझरी परिसर में पानी के प्राकृतिक बहाव में रुकावट होने वाले विवेकानंद स्मारक को हटाने की, सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड इमारत के निर्माण कार्य रोकने की और साथ ही अंबाझरी बांध का सर्वेक्षण करने के आदेश देने मांग याचिका में की है।

जवाब दाखिल करने के निर्देश : बुधवार को न्या. अतुल चांदूरकर और न्या. अभय मंत्री के समक्ष सुनवाई हुई। तब अंबाझरी परिसर के नागरिक और कुछ खिलाड़ियों के माता-पिता ने मध्यस्थ अर्जी दायर की है। फिलहाल स्केटिंग रिंग बंद होने के वहज से खिलाड़ियों को अभ्यास करने में परेशानी आ रही है। इसलिए यह स्केटिंग रिंग फिर से शुरू करने की मांग की गई है। कोर्ट ने मनपा और नासुप्र को इस पर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से एड. तुषार मंडलेकर, मध्यस्थ अर्जी दायरकर्ता की ओर से वरिष्ठ विधिज्ञ अनिल मार्डीकर ने पैरवी की।

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