बैन: संघ मुख्यालय परिसर में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध
पुलिस ने दी कार्रवाई की चेतावनी
डिजिटल डेस्क, नागपुर। महल स्थित संघ मुख्यालय परिसर में फोटो, वीडियो शूटिंग अथवा ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी सह पुलिस आयुक्त अश्वती दोरजे ने बुधवार को दी है। अति महत्वपूर्ण महल स्थित संघ मुख्यालय परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र है। आगामी शीत सत्र के दौरान बाहरी व्यक्तियों के आने से चोरी-छिपे फोटो या वीडियो शूटिंग करने की संभावना बनी रहती है। पूर्व में इस तरह के वाकये घटित हुए हैं, जिससे संघ मुख्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खतरा पैदा कर सकता है। इस कारण एहतियात के तौर पर बुधवार को सह पुलिस आयुक्त अश्वती दोरजे ने इसका फोटो निकालने, वीडियो शूटिंग अथवा परिसर में ड्रोन उड़ाने व उसकी ड्रोन से फोटो निकालने पर प्रतिबंध लगाया है। अादेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। आदेश 28 नवंबर से 28 जनवरी 2024 तक के लिए लागू है।