आरटीई: 655 स्कूलों में 6920 सीट 36 घंटे में ही 6 हजार से ज्यादा आवेदन, 31 मई अंतिम तिथि
- संशोधित नियम रास नहीं, अब सरकारी स्कूलों में निराशा
- आवेदन भरने पर आवश्यक दस्तावेज भी जुटाने होंगे
डिजिटल डेस्क, नागपुर। आरटीई प्रवेश के संशोधित नियम पर हाईकोर्ट ने रोक लगाकर पुराने नियम से स्वयंअर्थसहाय स्कूलों में प्रवेश का रास्ता खुला करने पर आवेदन प्रक्रिया को पालकों का बंपर प्रतिसाद मिल रहा है। 17 मई को सुबह ऑनलाइन आवेदन की लिंक शुरू की गई। दूसरे दिन शाम तक 36 घंटे में 6 हजार से अधिक आवेदन भरे गए। आरटीई अंतर्गत जिले के 655 स्कूलों में 6920 सीट आरक्षित की गई हैं। 31 मई ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है।
संशोधित नियम रास नहीं, अब सरकारी स्कूलों में निराशा
सरकार ने सरकारी तथा अनुदानित स्कूलों में आरटीई के माध्यम से प्रवेश देने का संशोधित नियम लागू किया था। उसे पालकों का प्रतिसाद नहीं मिला। 25 दिन चली ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया दरमियान मात्र 6988 आवेदन भरे गए थे। आरटीई के माध्यम से विद्यार्थी संख्या बढ़ने की सरकारी स्कूलों की आशा पालकों का प्रतिसाद नहीं भरने से निराशा में बदल गई।
आवेदन भरने पर आवश्यक दस्तावेज भी जुटाने होंगे
आरटीई प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने में पहले ही विलंब हुआ है। जल्द ही नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होन वाली है। प्रवेश प्रक्रिया के लिए कम समय बचा है। उसे देखते हुए आरटीई की लॉटरी जल्द निकाली जा सकती है। लॉटरी में स्कूल आवंटित होने पर दस्तावेजों की पड़ताल के बाद प्रवेश निश्चित किए जाएंगे। आवेदन भरने पर ज्यादा समय मिलने की उम्मीद नहीं है। शिक्षा विभाग ने आवेदन पत्र भरने के साथ ही आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने का आह्वान किया है।
सरकारी स्कूल हटाने पर पालकों में बढ़ा जोश
हाईकोर्ट ने संशोधित नियम पर रोक लगाकर सरकारी स्कूलों को आरटीई प्रवेश प्रक्रिया से हटाने के आदेश दिए। उसकी जगह स्वयंअर्थसहाय स्कूलों को जोड़ने का फैसला सुनाया। सरकारी स्कूलों को सूची से हटाने पर निजी स्कूलों में प्रवेश की उम्मीद जागी। पुराने नियम से आवेदन भरने के लिए लिंक शुरू होने पर पालकों में जोश बढ़ गया। पहले ही 2500 से अधिक आवेदन भरे गए। दूसरे दिन शाम पर आवेदन का आंकड़ा 6 हजार के पार चला गया।