सुप्रीम कोर्ट: अयोग्यता पर सुनवाई कार्यक्रम लंबा खिचने के खिलाफ उद्धव गुट पहुंचा अदालत
- कार्यवाही शीघ्र निपटाने विस अध्यक्ष को निर्देश देने की लगाई गुहार
- अयोग्यता पर सुनवाई कार्यक्रम
- कार्यक्रम लंबा खिचने के खिलाफ उद्धव गुट पहुंचा अदालत
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. उद्धव ठाकरे गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विधायकों के खिलाफ लंबित याचिकाओं पर सुनवाई का कार्यक्रम लंबा खींचने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ठाकरे गुट ने याचिका में विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई के लिए निर्धारित कार्यक्रम को समय बर्बाद करने का एक और प्रयास बताते हुए शीर्ष अदालत से मांग की है कि अयोग्यता की कार्यवाही शीघ्र निपटाए जाने के निर्देश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट इस पर 3 अक्टूबर को सुनवाई कर सकता है।
एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के नेतृत्व वाली शिवसेना के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सुनवाई कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है। इसके मुताबिक सुनवाई की प्रक्रिया 6 अक्टूबर से शुरू होगी और 23 नवंबर तक चलेगी। ठाकरे गुट ने याचिका में कहा है कि यदि कार्यक्रम का पालन किया जाता है तो स्पीकर का फैसला दिसंबर में या उसके बाद आने की संभावना है। यह समय बर्बाद करने का एक और प्रयास है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से मांग है कि इस पर जल्द सुनवाई की जाए।
गौरतलब है कि पिछली 18 सितंबर को हुई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लेने में स्पीकर द्वारा की जा रही देरी पर कड़ा एतराज जताते हुए एक हफ्ते के भीतर इसके निपटारे की कार्यवाही शुरु करने के निर्देश दिए थे। साथ ही कहा था कि अध्यक्ष संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत कार्यवाही को अनिश्चित काल तक विलंबित नहीं कर सकते है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों की अयोग्यता की सुनवाई का कार्यक्रम जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को सुनवाई कार्यक्रम पेश करने के लिए भी कहा था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट में वकील सिद्धार्थ धर्माधिकारी का कहना है कि यह कार्यक्रम अब तक उनके पास नहीं पहुंचा है।