बॉम्बे हाईकोर्ट: टी-सीरीज के एमडी भूषण कुमार को याचिका वापस लेने की दी अनुमति
- भूषण ने अपने खिलाफ दर्ज दुराचार की एफआईआर रद्द करने के लिए दायर किया था याचिका
- डीएन नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी एफआईआर
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने टी-सीरीज़ के प्रबंध निदेशक और फिल्म निर्माता भूषण कुमार को दुराचार के एक मामले में एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। मजिस्ट्रेट ने इस मामले में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। न्यायमूर्ति पी.डी.नाइक और न्यायमूर्ति एन.आर.बोरकर की खंडपीठ को भूषण कुमार के वकील निरंजन मुंदारगी ने बताया कि अंधेरी के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 9 नवंबर 2023 को पुलिस द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है।
इस रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि पुलिस को या तो अपनी जांच में भूषण कुमार के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत नहीं मिला है। साथ ही एफआईआर दुर्भावना में दर्ज कराई गई थी। अदालत को बताया गया कि बी-समरी रिपोर्ट की स्वीकृति के साथ ही जांच और एफआईआर को बंद कर दिया गया, जिससे कुमार की रद्द करने की याचिका निरर्थक हो गई। खंडपीठ ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और भूषण कुमार को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। भूषण कुमार के खिलाफ जुलाई 2021 में डीएन नगर पुलिस स्टेशन में दुराचार की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस मामले में पहली बार 2022 में संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई थी।
एक स्थानीय नेता मल्लिकार्जुन पुजारी ने क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ एक विरोध याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने महिला (शिकायतकर्ता) को एफआईआर दर्ज करने में मदद की थी, लेकिन बाद में वह पीछे हट गई और कार्यवाही बंद करने के लिए अपनी सहमति दे दी। मजिस्ट्रेट ने शुरुआत में अप्रैल 2022 में क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया थी। इसके बाद कुमार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।