सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल मनोनीत 12 विधायकों की नियुक्ति पर लगी रोक हटाई
- राज्यपाल मनोनीत 12 विधायकों की नियुक्ति पर लगी रोक हटाई
- सुप्रीम कोर्ट ने हटाई रोक
- फिर नई याचिका दायर होने पर अटक सकता मामला
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. महाविकास आघाडी सरकार के समय से चर्चा के विषय में रहे राज्यपाल मनोनीत 12 विधायकों की नियुक्ति पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भले ही हटा दी है, लेकिन यह मामला फिर से अटक सकता है। मामले में एक याचिकाकर्ता सुनील मोदी इस फैसले के खिलाफ फिर से नई याचिका दायर करने जा रहे है।
देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष हुई सुनवाई में कोर्ट ने मामले में मुख्य याचिकाकर्ता रतन सोली को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने वाले 12 एमएलसी को लेकर दायर याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने उठाए गए कानूनी मुद्दों पर कोई राय व्यक्त नहीं की है कि जिसे उचित मामले में याचिका में उठाने के लिए खुला रखा गया है। साथ ही कोर्ट ने दूसरे याचिकाककर्ता सुनील मोदी से कोर्ट ने कहा है कि अगर वह अपील करना चाहते हैं तो नई याचिका दायर करें।
सुनील मोदी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल मनोनीत 12 विधायकों की नियुक्ति पर लगी रोक हटाई, लेकिन यह फैसला कानून के मेरिट पर नहीं हुआ है। लिहाजा इसके खिलाफ बुधवार को वे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। उनका कहना है कि अगले सोमवार तक यह याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से शिंदे सरकार को राहत जरूर मिली, जिससे वे विधान परिषद में 12 एमएलसी बना सकती है। ऐसे में एमएलसी के रिक्त पदों को भरने के लिए तेजी से कदम आगे नहीं बढ़ाए गए और 12 विधायकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी नहीं होने पर यह मामला फिर से लटक सकता है।