सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार को लेकर दाखिल अवमानना याचिका खारिज की
- डांस बार को लेकर दाखिल अवमानना याचिका खारिज
- मामले में अब दायर की जाएगी जनहित याचिका
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में चल रहे डांस बार को लेकर दिए गए आदेश का उल्लंघन करने पर दायर अवमानना याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि यह अवमानना याचिका वास्तव में एक जनहित याचिका की प्रकृति में है। इसलिए हमें नहीं लगता कि याचिकाकर्ता अवमानना याचिका कायम रख सकता है।
याचिकाकर्ता एड आनंद जोंधले के मुताबिक कोर्ट ने कहा है कि यह मामला जनहित से जुडा होने के कारण अवमानना याचिका मेंटेनेबल नहीं है। यह याचिका वास्तव में जनहित याचिका की प्रकृति की है। इसलिए इसे जनहित याचिका के माध्यम से उठाया जाए। एड जोंधले ने कहा कि कोर्ट के इस आदेश के बाद वे अगले 2 दिन में बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर करेंगे।
गौरतलब है कि अदालत ने जनवरी 2019 में कुछ शर्तों के साथ डांस बार खोलने को मंजूरी दी थी। कोर्ट ने बार और डांसिंग एरिया को अलग रखने की शर्त रखी थी। इसके अलावा कोर्ट ने डांस बार में काम करने वाली महिलाओं की संख्या चार निश्चित करने के साथ इसे रात 11.30 बजे तक ही खुले रखने की इजाजत दी थी और ग्राहकों को नोट उडाने तथा 18 वर्षे आयु के नीचे की लड़कियों को रखने पर प्रतिबंध लगाया था। बार में अश्लील अंदाज में डांस नहीं करने की हिदायत भी दी थी। एड जोंधले ने अपनी अवमानना याचिका में इन सभी शर्तों का उल्लंघन कर प्रदेश में अवैध रूप से डांस बार शुरू होने की बात कहीं थी और आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने वाले कथित अवमानकर्ताओं को दंडित करने की मांग की थी।