समीर वानखेड़े सीबीआई के समक्ष पूछताछ के लिए नहीं हुए पेश

  • समीर वानखेड़े बॉम्बे हाईकोर्ट का खटखटा सकते हैं दरवाजा
  • दिल्ली हाईकोर्ट से 22 मई तक मिली राहत
  • सीबीआई के समक्ष पूछताछ के लिए नहीं हुए पेश

Bhaskar Hindi
Update: 2023-05-18 16:48 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई, वरिष्ठ संवाददाता। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व क्षेत्रीय डायरेक्टर समीर वानखेड़े गुरुवार को सीबीआई के समक्ष पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। सीबीआई ने बुधवार को उन्हें समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि समीर को दिल्ली हाईकोर्ट से 22 मई तक राहत मिली है। इस बीच, वह बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

समीर वानखेडे ने दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई के समन के खिलाफ याचिका दायर की थी। सीबीआई ने समीर की याचिका पर हाईकोर्ट से कहा कि हम उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। वह चाहते, तो उनसे (सीबीआई) समय मांग सकते थे। हाईकोर्ट आने का उनका अधिकार नहीं है। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने समीर वानखेडे को कहा कि वह चाहें, तो बॉम्बे हाईकोर्ट जा सकते हैं।

वानखेड़े ने याचिका में व्हाट्सएप चैट की विस्तृत जानाकरी दी

समीर ने अपनी याचिका में एनसीबी के डिप्टी डीजी और विजिलेंस हेड ज्ञानेश्वर सिंह पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने आर्यन खान समेत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बारे में सिंह को मिनट-टू-मिनट अपडेट देने की बात कही है। समीर ने सिंह पर उन्हें टॉर्चर करने का आरोप भी लगाया है।

आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर समीर वानखेडे और ज्ञानेश्वर सिंह के बीच जो व्हाट्सएप चैट हुई थी, समीर ने याचिका में उसकी पूरी डिटेल भी दी हैं। व्हाट्सएप चैट्स में सिंह समीर वानखेडे से मामले की हर-छोटी बड़ी डिटेल मांग रहे थे। चैट से खुलासा हुआ कि किसकी गिरफ्तारी हुई, मीडिया में क्या बताया, फोटो वीडियो भेजो, आर्यन की सेल्फी किसने ली, क्या वह एनसीबी अधिकारी है, ऐसी तमाम जानकारी ज्ञानेश्वर सिंह सीमर वानखेडे से ले रहे थे।

सीबीआई ने समीर वानखेडे पर एनसीबी के कुछ सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि समीर और उनके एनसीबी के सहयोगियों ने आर्यन खान के परिवार से 25 करोड़ रुपए रिश्वत लेने की कोशिश की थी। आईआरएस अधिकारी समीर वानखेडे इस समय चेन्नई में तैनात हैं।

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