लग दंड: बिना क्यूआर कोड के विज्ञापन जारी करने वाले बिल्डरों पर रेरा सख्त
- 74 बिल्डरों को भेजा नोटिस, मुंबई के 25 बिल्डर शामिल
- 6 बिल्डरों पर लगा 2 लाख का दंड
- ऑनलाइन और फेसबुक पर विज्ञापनों की संख्या अधिक
डिजिटल डेस्क, मुंबई, सुजीत गुप्ता । निर्माणाधीन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से जुड़ी तथ्यपरक जानकारी ग्राहकों को मिले इसलिए महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (महारेरा) ने राज्य के सभी बिल्डरों को आदेश देकर 1 अगस्त से सभी तरह के विज्ञापनों में क्यूआर कोड जारी करना अनिवार्य किया था। रेरा की जांच में सामने आया है कि कुछ बिल्डर नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में बिना क्यूआर कोड के विज्ञापन जारी करने वाले बिल्डरों पर रेरा सख्त हो गई है। रेरा ने ऐसा करने वाले 107 बिल्डरों की पहचान की है।
रेरा ने 74 बिल्डरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है उसमें 49 बिल्डर पुणे और 25 बिल्डर मुंबई के हैं। शेष 33 बिल्डरों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू है।
बिल्डरों का इंकार
रेरा के अधिकारियों का कहना है कि कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद 25 मामलों की सुनवाई हुई है। 6 मामलों की सुनवाई में कुल 2 लाख रुपए का दंड लगाया गया है। ऑनलाइन और फेसबुक पर विज्ञापन देने के मामले में नोटिस का जवाब देते हुए कुछ बिल्डरों ने कहा है की उन्होंने विज्ञापन दिया ही नहीं है। उनकी इजाजत के बिना विज्ञापन दिए गए हैं। रेरा ने इस मामले में बिल्डरों को साइबर क्राइम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करवाने के लिए कहा गया है।
राम दोतोंडे, मीडिया सलाहकार, रेरा के मुताबिक अब तक 6 मामलों की सुनवाई हुई है। नियम का उल्लंघन करने पर 10 हजार से 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। 6 मामलों में अब तक 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिन बिल्डरों को नोटिस भेजा गया है सभी की सुनवाई की जा रही है।