विवादित टिप्पणी का मामला: बॉम्बे हाई कोर्ट से राहुल गांधी को 5 दिसंबर तक राहत बरकरार
- राफेल विमान खरीद पर विवादित टिप्पणी का मामला
- बॉम्बे हाई कोर्ट से राहुल गांधी को राहत बरकरार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 5 दिसंबर तक राहत बरकरार रखी है. उन पर राफेल जेट खरीद सौदे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। पिछले दिनों गिरगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया था.
न्यायमूर्ति सारंग विजय कुमार कोतवाल की एकलपीठ के समक्ष राहुल गांधी की ओर से वकील कुशल मोर की दायर याचिका मंगलवार को सुनवाई के लिए आई। राहुल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सुदीप पासबोला ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख की मांग की। बीजेपी नेता महेश श्रीमल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील नितिन प्रधान ने भी अगली तारीख पर सुनवाई के लिए सहमति जतायी। अदालत ने राहुल को संरक्षण बरकरार रखते हुए 5 दिसंबर को सुनवाई की अगली तारीख रखा है।
2018 में राजस्थान में एक सभा में राहुल गांधी ने राफेल विमान खरीद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा था कि कमांडर इन चोर, चौकीदार चोर है. इसको लेकर भाजपा सदस्य महेश श्रीमल ने इसको लेकर भाजपा सदस्य महेश श्रीमल ने राहुल के खिलाफ गिरगांव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाया है, जिसमें दावा किया गया है कि राहुल गांधी के बयान से मोदी सहित बीजेपी के अन्य सदस्यों की छवि खराब हुई है.
राहुल एक अन्य याचिका को पीठ ने सुनने से किया इनकार
राहुल गांधी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में संघ के खिलाफ दिए बयान को लेकर एक निचली अदालत में दोबारा शुरू किए गए मानहानि के आपराधिक मामले के विरुद्ध भी याचिका दायर किया है। यह मामला भी न्यायमूर्ति कोतवाल के समक्ष मंगलवार को सुनवाई के लिए आया था। पीठ ने कहा कि चूंकि वर्ष 2021 में हाई कोर्ट की एक समकक्ष पीठ ने शिकायतकर्ता राजेश कुंटे की याचिका पर सुनवाई की थी। इसलिए बेहतर होगा कि वही खंडपीठ राहुल गांधी की इस याचिका की भी सुनवाई करे।