सेशन कोर्ट: राकांपा पूर्व विधायक रमेश कदम को राहत, अदालत में गवाह जेल चिकित्सा अधिकारी अपने बयान से मुकरा

  • रमेश कदम को राहत
  • आर्थर जेल के जेलर और डॉक्टर से गाली-गलौज एवं धमकी देने का मामला
  • बयान से मुकरा गवाह

Bhaskar Hindi
Update: 2024-01-04 16:02 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के पूर्व विधायक रमेश कदम को आर्थर रोड जेल के जेलर और डॉक्टर से गाली-गलौज एवं धमकी देने के मामले में राहत मिली है। कदम के खिलाफ गवाही देने वाले अभियोजक और तत्कालीन जेल चिकित्सा अधिकारी राहुल घुले गुरुवार अदालत में अपने बयान से मुकर गए।

सेशन कोर्ट में गुरुवार को डॉ.राहुल घुले का बयान दर्ज किया गया। डॉ.घुले का दावा है कि शिकायत जेल अधीक्षक भरत भोसले के लिखित निर्देश के अनुसार दर्ज की गई थी। अदालत अब इस मामले में तत्कालीन जेलर भरत भोसले और एसोसिएट मेडिकल ऑफिसर कुक्कुटवार को गवाह के तौर पर बुलाएगा.

24 फरवरी 2016 को अन्नाभाऊ साठे विकास महामंडल में 300 करोड़ रुपए के घोटाले में जेल में बंद रहने के दौरान रमेश कदम पर जेलर और डॉक्टर से गाली-गलौज एवं धमकी देने का आरोप है। उस समय सहायक पुलिस निरीक्षक मनोज पवार ने कदम के खिलाफ नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया था। 8 साल तक जेल में रहने के बाद इस समय कदम जमानत पर जेल से बाहर हैं।

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