Mumbai News: जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेडिकल ग्राउंड पर मिली स्थायी जमानत
- 10 अप्रैल को विशेष पीएमएलए अदालत ने गोयल को मेडिकल ग्राउंड पर स्थायी जमानत देने से किया था इनकार
- गोयल पर केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज को दिए गए 538 करोड़ के कर्ज में हेराफेरी का आरोप
Mumbai News : बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को मेडिकल ग्राउंड पर स्थायी जमानत दे दी। 10 अप्रैल को विशेष पीएमएलए अदालत ने गोयल को मेडिकल ग्राउंड पर स्थायी जमानत देने से इनकार कर दिया था। उन पर केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज को दिए गए 538 करोड़ के कर्ज में हेराफेरी का आरोप है। न्यायमूर्ति एन जे जमादार की एकल पीठ के समक्ष नरेश गोयल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। पीठ ने सोमवार को गोयल की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर स्थाई जमानत दे दी। पीठ ने इस साल 6 मई को गोयल को मेडिकल ग्राउंड पर अस्थायी जमानत दी थी। वह कैंसर से जूझ रहे हैं और उनका इलाज चल रहा है। इससे पहले 75 वर्षीय गोयल ने अपनी बीमारियों का हवाला देने के अलावा अपनी पत्नी अनीता की देखभाल के लिए जमानत पर रिहाई का अनुरोध किया था। वह भी कैंसर से पीड़ित थीं।
उनका 16 मई को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। उसके बाद इस महीने की शुरुआत में उन्होंने जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें दावा किया गया कि उनकी चिकित्सा स्थिति अभी भी खराब बनी हुई है। 10 अप्रैल को एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने गोयल की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्हें पहले से ही उनके स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, बीमारी और कथित दुर्बलताओं के लिए सर्वोत्तम उपचार मिल रहा है। इसलिए अदालत ने कहा कि याचिका को अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह किसी अन्य अस्पताल में स्थानांतरित होना चाहते थे या कहीं और बेहतर उपचार चाहते थे। हाई कोर्ट ने 21 अक्टूबर को गोयल की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी की थी और फैसला सुरक्षित रखा था।