Mumbai News: घाटकोपर के विशेष समुदाय के युवक की कथित प्रेमिका को 9 दिसंबर को अदालत में पेश करने का निर्देश
- घाटकोपर पुलिस ने युवक के खिलाफ एक और एफआईआर किया दर्ज
- अदालत ने युवक की गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक
- पुलिस ने युवती को चेंबूर के महिला सुधार गृह में रखा
- परिजनों ने अपनी लड़की को बताया नाबालिग
Mumbai News : बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को घाटकोपर के विशेष समुदाय के युवक की कथित प्रेमिका को 9 दिसंबर को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता युवक की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई है। घाटकोपर पुलिस ने अदालत को बताया कि युवक के खिलाफ चोरी के मामले में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पहले उस पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 387 (जबरन वसूली) के तहत मामला दर्ज किया गया था। न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की पीठ के समक्ष नौशाद महबूब जमादार की ओर से वकील आबिद अब्बास सैय्यद और आसिफ शेख की दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता 18 साल की लड़की से प्यार करता है और उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा था। पुलिस ने युवती को उसकी मर्जी के खिलाफ चेंबूर के महिला सुधार गृह में भेज दिया है। सरकारी वकील ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दो मामले दर्ज किए गए हैं। दो समुदाय के बीच तनाव को देखते हुए लड़की को सुधार गृह में रखा गया है। जबकि लड़की के परिजनों की ओर से पेश वकील राजेश शिर्के ने जन्म प्रमाण पत्र से लड़की के नाबालिग होने और उसे उसके परिजनों को सौंपने की दलील दी। पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पुलिस को 9 दिसंबर को अगली सुनवाई को दौरान पेश करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि सेशन कोर्ट में याचिकाकर्ता के अग्रिम जमानत की अपील की गई है। इस मामले की सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। तब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाए। इसके बाद पीठ ने याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी से आंतरिक रोक लगाई है।
क्या है पूरा मामला
घाटकोपर (प.) में रहने वाली युवती को याचिकाकर्ता नौशाद अपने साथ लेकर चला गया। युवती के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को युवक बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। उनकी बेटी नाबालिग है। उनकी शिकायत पर घाटकोपर पुलिस स्टेशन में नौशाद के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज कराई है।