नोटिस जारी: शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फिर होगी सुनवाई

  • जी 20 संसदीय अध्यक्ष सम्मेलन
  • राहुल नार्वेकर एक दिन पहले कर रहे सुनवाई
  • क्या राकांपा-शिवसेना की सुनवाई एक साथ होगी?

Bhaskar Hindi
Update: 2023-10-11 14:43 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई। शिवसेना (शिंदे) गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर गुरुवार को सुनवाई करेंगे। दरअसल विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुनवाई शुक्रवार को होनी थी लेकिन दिल्ली में जी 20 संसदीय अध्यक्ष सम्मेलन (पी20) में विधानसभा अध्यक्ष को 13 अक्टूबर को भाग लेना है, इसलिए उन्होंने इस मामले की सुनवाई एक दिन पहले करने का फैसला किया है। सुनवाई के लिए उद्धव और शिंदे गुट के सभी 54 विधायकों को नोटिस जारी किया गया है।

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि दिल्ली में जी 20 संसदीय अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। जिसके लिए उन्हें कुछ दिन पहले ही निमंत्रण मिला था। यही कारण है कि विधायकों की अयोग्यता की सुनवाई को एक दिन पहले रखा गया है। नार्वेकर ने कहा कि उद्धव गुट के नेता मुझ पर जानबूझकर सुनवाई में देरी का आरोप लगाते रहे हैं। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि मैं सुनवाई के लिए बाद की तारीख तय कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं सुनवाई में और देरी नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में जल्द से जल्द फैसला देना चाहते हैं। इसके लिए शिवसेना के दोनों ही गुटों के विधायकों को सुनवाई में उपस्थित रहने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। इस मामले की सुनवाई गुरुवार दोपहर दो बजे विधान भवन के सेंट्रल हॉल में होगी।

क्या राकांपा-शिवसेना की सुनवाई एक साथ होगी?

सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना और राकांपा में हुई टूट की सुनवाई एक साथ करने का फैसला किया है। राकांपा और शिवसेना की क्या एक साथ सुनवाई होगी इस पर नार्वेकर ने कहा कि उन्हें इसको लेकर ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। सुनवाई कब और कितने दिन हो यह अधिकार विधानसभा अध्यक्ष का होता है। वह नियम के हिसाब से ही सुनवाई कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि पिछली दो सुनवाई में शामिल नहीं हुए राज्य के मुख्यमंत्री एवं शिंदे गुट के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे इस बार सुनवाई में शामिल हो सकते हैं। हालांकि विधायक आदित्य ठाकरे पिछली दोनों सुनवाई में हाजिर रहे थे। गौरतलब है कि शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता को लेकर उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष से जल्द सुनवाई के लिए कहा था।

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