फैसला: डीआरआई का मामला - सेशन कोर्ट से हीरा व्यापारी गिरीश काडेल को किया गया बरी
- हीरा व्यापारी गिरीश काडेल बरी
- डीआरआई के मामले में फैसला
डिजिटल डेस्क, मुंबई. सेशन कोर्ट ने राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के मामले में हीरा व्यापारी गिरीश काडेल को बरी कर दिया। उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 174 के साथ-साथ सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2022 में इस मामले में हीरों के अधिक मूल्यांकन में शामिल पार्टियों और सरकारी अधिकारियों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया था।
अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश पी.मोदी ने 21 जून 2019 को डीआरआई द्वारा दायर शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि शिकायतकर्ता और लोक अभियोजक कई तारीखों पर अनुपस्थित रहे।
शिकायतकर्ता द्वारा अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। वह लंबे समय से मामले की कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहे हैं. इसलिए यह कहा जा सकता है कि शिकायतकर्ता या उसका विभाग इस मामले को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखता है।
ऐसे में मुकदमा चलाने के अभाव में आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 256 (1) के तहत शिकायत खारिज कर दी जाती है। आरोपी को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 174 और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत अपराध से बरी कर दिया गया है।
डीआरआई ने मेसर्स एंटीक एक्ज़िम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कच्चे हीरों के आयात में कथित अधिक मूल्यांकन के मामले में की जा रही जांच के संबंध में एसीएमएम कोर्ट के समक्ष शिकायत दर्ज की थी।