नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी: बॉम्बे हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी की याचिका पर महाधिवक्ता को किया तलब

  • याचिका में अदालत से मानहानि मामले को रद्द करने की मांग
  • सांसद राहुल गांधी की याचिका पर महाधिवक्ता को किया तलब

Bhaskar Hindi
Update: 2023-09-26 16:14 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ को तलब किया। याचिका में गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में 2018 में की गई टिप्पणी पर मानहानि के मामले को रद्द करने की मांग की गयी है। अदालत ने सराफ से इस सवाल का भी जवाब देने को कहा गया है कि क्या पार्टी के लिए शिकायत दर्ज करते समय किसी व्यक्ति को पार्टी का प्रतिनिधि माना जाना चाहिए। अदालत ने इस मामले में मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष कार्यवाही 17 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है।

न्यायमूर्ति एस.वी.कोतवाल की एकलपीठ के समक्ष मंगलवार को राहुल गांधी की ओर से वकील कुशल मोरे की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान पीठ ने कहा कि गांधी ने अपनी याचिका में कानून के महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, जिसमें सीआरपीसी की धारा 199 (मानहानि के लिए मुकदमा) के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया भी शामिल है। मजिस्ट्रेट अदालत ने अक्टूबर 2019 में राहुल गांधी को समन जारी किया था। वह आज तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं हुए हैं। अदालत से उन्हें राहत मिली है।

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