कामकाज में सुलभता: छोटी गृहनिर्माण संस्थाओं के प्रबंधन समिति में शामिल होंगे 5 सदस्य

  • सहकारी गृहनिर्माण संस्थाओं के प्रबंधन समिति के सदस्यों की संख्या निश्चित
  • प्रबंधन समिति में शामिल होंगे 5 सदस्य

Bhaskar Hindi
Update: 2024-01-03 15:35 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने 35 सदस्यों से कम सदस्य संख्या वाली सहकारी गृहनिर्माण संस्थाओं के प्रबंधन समिति के सदस्यों की संख्या निश्चित कर दी है। इससे 35 से कम सदस्य संख्या वाली सहकारी गृहनिर्माण संस्थाओं के प्रबंधन समिति में कुल 5 सदस्य शामिल किए जा सकेंगे। इस फैसले से छोटी गृहनिर्माण संस्थाओं के कामकाज में सुलभता आ सकेगी। समिति के सभा के लिए गणपूर्ति की संख्या 3 होगी। बुधवार को राज्य के सहकारिता विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। प्रबंधन समिति में सामान्य वर्ग, महिला, ओबीसी समेत समाज के विभिन्न वर्गों के एक-एक सदस्यों को मिलाकर कुल 5 सदस्य शामिल किए जा सकेंगे। सरकार ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 की धारा 154 (ब) (19) के अनुसार प्राप्त अधिकारी के तहत यह फैसला लिया है। इससे पहले 11 दिसंबर 2023 को सहकारिता आयुक्त ने छोटी सहकारी गृहनिर्माण संस्थाओं के प्रबंधन समिति के सदस्यों की संख्या 11 होने की शर्त को शिथिल करने का फैसला लिया था।

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