सुप्रीम कोर्ट: जलगांव मस्जिद विवाद मामले में चाबियां नगर परिषद को सौंपने का दिया निर्देश

  • मस्जिद की चाबियां नगर परिषद को सौंपने का निर्देश
  • विवाद मामले में अदालत ने निर्देश दिया

Bhaskar Hindi
Update: 2024-04-19 15:39 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने जलंगाव के एरंडोल में स्थित एक मस्जिद को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद का निपटारा करते हुए शुक्रवार को आदेश दिया है कि जुम्मा मस्जिद की चाबियां नगर निगम के पास रहेंगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई में बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ के 4 अप्रैल के उस आदेश को बरकार रखा जिसमें उसने जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट कमेटी को मस्जिद के मुख्य द्वार की चाबियां 13 अप्रैल तक नगर निगम को सौंपने का निर्देश दिया था।

पीठ ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि नगर परिषद सुबह नमाज शुरु होने से पहले और नमाज अदा होने तक गेट खोलने के लिए एक अधिकारी को तैनात करेगी। साथ ही कहा कि अगले आदेश तक मस्जिद परिसर वक्फ बोर्ड या याचिकाकर्ता के नियंत्रण में रहना चाहिए। यह तब तक की अंतरिम व्यवस्था होगी जब तक जिलाधिकारी अंतिम रूप से कार्यवाही का निपटारा नहीं कर देता।

इससे पहले 10 अप्रैल को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद की चाबियां नगर परिषद को सौंपने के औरंगाबाद खंडपीठ के निर्देश पर रोक लगाई थी, लेकिन पीठ ने आज अपने 10 अप्रैल के आदेश को परिवर्तित किया और औरंगाबाद खंडपीठ के निर्देश को बरकरार रखा। औरंगाबाद हाईकोर्ट के इसी निर्देश के खिलाफ जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

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