चेक बाउंस पर दो वर्ष का कारावास, नौ लाख 44 हजार जुर्माना
अदालत ने सभी दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद दिलीप को दोषी करार देकर सजा सुनाई।
डिजिटल डेस्क,जबलपुर।
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद सिंह टेकाम की अदालत ने चेक बाउंस के आरोपी शंकर शाह नगर निवासी दिलीप अनभोरे को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई, साथ ही नौ लाख 44 हजार रुपये का प्रतिकर जुर्माना भी लगाया। आवेदक बीटी तिराहा निवासी रूपेंद्र कुमार भट्ट की ओर से अधिवक्ता दीपेंद्र सिंह ने पक्ष रखा। उन्हाेंने दलील दी कि अच्छे संबंधों के चलते आवेदक ने कई बार अनावेदक की आर्थिक मदद की। अभियुक्त ने आवेदक से 8 लाख रुपए लिए थे। कई बार माँगने के बाद उसने आठ लाख रुपये का चेक जारी किया। जब वह चेक बैंक में जमा किया गया तो खाते में पर्याप्त राशि न होने के आधार पर बाउंस हो गया। पहले अधिवक्ता के जरिए लीगल नोटिस भेजा गया। जब कोई नतीजा नहीं निकला तो अदालत में परिवाद दायर किया गया। अदालत ने सभी दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद दिलीप को दोषी करार देकर सजा सुनाई।