जबलपुर: प्रीमियम जमा नहीं होने पर खाली कराया जाएगा मार्केट

  • प्रीमियम राशि जमा करने नया बाजार के दुकानदारों को 3 दिन का अल्टीमेटम
  • नया बाजार मार्केट की 56 दुकानें नगर निगम के स्वामित्व की हैं।
  • अंतिम नोटिस 27 अप्रैल 2023 और स्मरण-पत्र 19 मई 2023 को दिया गया है।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-03-13 10:55 GMT

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। नगर निगम ने नया बाजार मार्केट के सभी दुकानदारों को तीन दिन में प्रीमियम राशि जमा करने का अल्टीमेटम दिया है। दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय पर प्रीमियम राशि जमा नहीं करने पर अतिक्रमण दल के माध्यम से दुकानें खाली कराने की कार्रवाई की जाएगी।

बाजार अधीक्षक दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि नया बाजार मार्केट की 56 दुकानें नगर निगम के स्वामित्व की हैं। राज्य शासन के आदेश पर अतिक्रमित भूमि का प्रीमियम निर्धारित किया गया है। इनसे 39 करोड़ रुपए की प्रीमियम की वसूली की जानी है।

इसके लिए सभी दुकानदारों को अंतिम नोटिस 27 अप्रैल 2023 और स्मरण-पत्र 19 मई 2023 को दिया गया है। इसके बाद भी दुकानदारों ने प्रीमियम राशि जमा नहीं की है।

टैक्स पर मिल रही अधिभार से छूट

नगर निगम द्वारा लोक अदालत की तर्ज पर टैक्स पर अधिभार से छूट दी जा रही है। मंगलवार को 3100 करदाताओं ने एक करोड़ दो लाख रुपए टैक्स जमा किया।

निगमायुक्त प्रीति यादव ने कहा है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही टैक्स पर मिल रही छूट समाप्त हो जाएगी।

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