जबलपुर: हनी ट्रैप-आरोपी महिला की हाईकोर्ट से जमानत निरस्त
- कोर्ट ने कहा- गंभीर आरोप हैं, नहीं दे सकते राहत
- धमकी के दबाव में महिला को एक लाख 80 हजार रुपए दिए हैं।
- सुनवाई के बाद कोर्ट ने महिला को जमानत देने से इनकार कर दिया।
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने हनी ट्रैप में फँसाने के नाम पर पैसे की उगाही करने वाली महिला आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने कहा कि आवेदिका के विरुद्ध पैसे उगाही के सीधे आरोप हैं।
शिकायतकर्ता ने भी अपने बयान में कहा है कि उसने धमकी के दबाव में महिला को एक लाख 80 हजार रुपए दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि आवेदिका ने दुष्कर्म के पाँच प्रकरण दर्ज करवाए हैं, जिनमें से दो मामले उसके पति के ही खिलाफ हैं।
जबलपुर निवासी महिला ने जमानत अर्जी पेश कर कहा कि वह स्वयं पीड़िता है और उस पर झूठा आरोप लगाकर उसे फँसाया गया है। वह 19 फरवरी से जेल में बंद है, इसलिए उसे जमानत दी जाए।
वहीं शासन व आपत्तिकर्ता पीड़ित युवक की ओर से जमानत का विरोध किया गया। पीड़ित युवक की ओर से अधिवक्ता अमन डावरा ने कहा कि महिला आदतन इस तरह के अपराध में लिप्त है। वह कई लोगों को इस तरह की धमकी देकर पैसे वसूल चुकी है।
आवेदिका ने पीड़ित युवक से भी ब्लैकमेल करते हुए पैसे वसूले और उसकी दुकान में जाकर तोड़फोड़ भी की, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने महिला को जमानत देने से इनकार कर दिया।