लापरवाही: हाईकोर्ट के निर्देश बेअसर, एक माह बाद भी नहीं मिला प्रभार
- उच्च न्यायालय जबलपुर ने निरस्त किया आदेश
- ट्रायबल विभाग ने जारी किया निर्देश
- हाई कोर्ट में पिटीशन दायर
डिजिटल डेस्क, शहडोल। एकीकृत शाला सामतपुर में पदस्थ वरिष्ठ शिक्षक माधव सिंह धुर्वे (उच्च श्रेणी शिक्षक) को हाई स्कूल सामतपुर (पीएम श्री हाई स्कूल) का प्रभारी प्राचार्य बनाए जाने के आदेश को उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा 23 अप्रैल को जारी आदेश में निरस्त कर दिया गया है लेकिन प्रभारी प्राचार्य डॉ. जेपी वर्मा को पुन: पदभार देने के आदेश का पालन एक माह बीत जाने के बाद भी नहीं किया जा रहा है।
डॉ. वर्मा ने विभाग को सूचित करते हुए 30 अपै्रल को विद्यालय में अपनी उपस्थिति भी दे दी, लेकिन प्राचार्य द्वारा उन्हें प्रभार देने में आनाकानी की जा रही है। ट्रायबल विभाग के उपायुक्त कार्यालय द्वारा 28 फरवरी को आदेश जारी कर प्रभारी प्राचार्य जेपी वर्मा को हटाकर सामतपुर में पदस्थ वरिष्ठ शिक्षक माधव सिंह धुर्वे को प्रभारी प्राचार्य नियुक्त किया था।
इसके खिलाफ डॉ. वर्मा ने हाई कोर्ट में पिटीसन दायर किया था। जिसमें कहा गया था कि वित्तीय अनियमितता के दोषी शिक्षक को प्राचार्य का प्रभार नियम विरुद्ध तरीके से किया गया। उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए थे, इसका भी पालन नहीं हुआ।