छिंदवाड़ा: पांढुर्ना जिले के बड़ेगांव का चर्चित हत्याकांड

  • विवाहित महिला पर जानलेवा हमले के आरोपी को कोर्ट ने 7 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है।
  • 13 आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
  • जानलेवा हमले के आरोपी को कोर्ट ने 7 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-03-13 14:18 GMT

डिजिटल डेस्क,छिंदवाड़ा,पांढुर्ना। जिले के ग्राम बड़ेगांव में तीन साल पहले सरेराह लाठियों से पीटकर युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने 13 आरोपियों को आजीवन कैद की सजा सुनाई है।

अपर लोक अभियोजक प्रकाश बावने ने बताया कि 06 सितंबर 2021 को ग्राम वाड़ेगांव में शैलेश कुरवाड़े, उमेश अमझिरे, विजय अमझिरे, विनोद कुरवाड़े, प्रवीण कुरवाड़े, नीलेश कुरवाड़े, देवकिशन कुरवाड़े, मनोज कुरवाड़े, कुंडलिक कुरवाड़े, नंदकिशोर कुरवाड़े, अनिल कुरवाड़े, प्रदीप कुरवाड़े और मोरेश्वर कुरवाड़े ने गांव के ही किसना व नारायण के साथ मारपीट की थी।

लाठियों और पत्थर के हमले में नारायण की मौके पर ही मौत हो गई थी। मंगलवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पांढुर्ना ने फैसला सुनाते हुए 13 आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जानलेवा हमले के आरोपी पति को कठोर कारावास

कुंडीपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम नेर में विवाहित महिला पर जानलेवा हमले के आरोपी को कोर्ट ने 7 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक पंकज चिखलकर ने बताया कि 3 अक्टूबर 2023 को नेर में रानी विश्वकर्मा पर जानलेवा हमला हुआ था।

घायल रानी की भाभी गीता विश्वकर्मा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी ननद रानी पति से विवाद के चलते मायके में ही रह रही थी। 3 अक्टूबर को उसका पति दंगल देखने गया था, वह सास के साथ खेत चली गई थी। घर में ननद रानी अकेली थी।

शाम ६ बजे सूचना पर जब वह घर पहुंची तो ननद रानी खून से लतफत घर में पड़ी थी। पूछने पर उनसे पति राजू पर हमले का आरोप लगाया था। कोर्ट ने आरोपी राजू पिता पूनाराम को जानलेवा हमला सहित विभिन्न धाराओं में 7 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है।

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