Beed News: मतदान को लेकर तैयारियां मुकम्मल, साथ मोबाइल फोन ले गए तो जाएंगे जेल
- जिले में मतदान केंद्र पर मोबाइल फोन ले गए तो जाएंगे जेल
- आचार संहिता अवधि के दौरान जिले में चुनाव संबंधी 22 अपराध दर्ज
- नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई
Beed News : विधानसभा चुनाव के में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। मतदान कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारी अपने-अपने नियुक्ति स्थल के लिए रवाना हो रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए राज्य परिवहन निगम की बसों की व्यवस्था की गई थी। जिले में छह विधानसभा क्षेत्र हैं और प्रशासन इन छह निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तैयार है। बीड, आष्टी, गेवराई, माजलगांव, केज, परली निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान सामग्री वितरित की गई। मंगलवार को सुबह से ही कर्मचारी मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रहे हैं। उनके लिए बसों की व्यवस्था की गई। साथ ही किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कई मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे।पुलिस की मजबूत मौजूदगी रहेगी। एक सचल दल भी रखा गया है। चुनाव निरीक्षक, चुनाव निर्णय अधिकारी, पुलिस अधिकारी इन सभी व्यवस्थाओं पर पैनी नजर रखेंगे।
जिले में मतदान केंद्र पर मोबाइल फोन ले गए तो जाएंगे जेल
जिले में विभिन्न तहसील में 20 नंवबर को मतदान होने वाला है। मतदान केंद्र में मोबाइल सहित इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। मतदान करने आने वाले सभी लोगों की पुलिस द्वारा जांच की जाएगी। जिला निर्वाचन निर्णय अधिकारी ने चेतावनी दी है कि यदि किसी के पास मोबाइल फोन मिला तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। दोषी पाए जाने पर एक साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। इसलिए प्रशासन ने अपील की है कि कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्र पर मोबाइल फोन न ले जाए। जिले में लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ मतदाता मतदान केंद्र पर मोबाइल फोन लेकर पहुंचे। इतना ही नहीं, वोटिंग के बाद उनके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे।
उस दौरान यह हुआ था
प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए गए। इससे कई जगहों पर विवाद भी हुआ है। अब लोकसभा जैसे घटना दोबारा न हो इसके लिए प्रशासन पूरी सावधानी बरत रहा है। इस बार भी मतदान केंद्र में मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है।मतदान केंद्र पर जाते समय पुलिस द्वारा मतदाताओं की जांच की जाएगी। यदि किसी के पास मोबाइल फोन मिला तो संबंधित के खिलाफ 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। यह जानकारी जिला निर्वाचन निर्णय पदाधिकारी अविनाश पाठक ने दी।इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। इसलिए प्रशासन ने भी अपील की है कि चुनाव आयोग और जिला निर्वाचन विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लोकतंत्र के इस त्योहार को शांतिपूर्वक और सुचारू रूप से संपन्न कराया जाए।
आचार संहिता अवधि के दौरान जिले में चुनाव संबंधी 22 अपराध दर्ज
आचार संहिता अवधि के दौरान बीड जिले में चुनाव संबंधी 22 अपराध दर्ज हुए हैं। पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल ने बताया कि 15 अक्टूबर से आचार संहिता शुरू हो गई है। इसके बाद से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तरह-तरह के अभियान चला रहे पुलिस प्रशासन ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में भी कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया है।
नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई
जिले में प्रत्याशियों को प्रचार करने से रोका गया है। ऐसे मामलों में पुलिस खुद ही फरियादी बनकर अपराध दर्ज किए। आचार संहिता के दौरान चुनाव संबंधी 22 अपराध दर्ज किये गये हैं। इनमें से 8 दखलपात्र और 4 अदखलपात्र है। 22 में से 9 मामले आचार संहिता उल्लंघन के दर्ज किये गये हैं। इस बीच, एसएसटी टीम में अनुपस्थित नेकनूर थाने के पुलिसकर्मी और निर्दलीय उम्मीदवार के लिए प्रचार करने वाले शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।इसके अलावा बिना अनुमति रैली निकालने के मामले में 2 और चुनाव चिन्ह में गड़बड़ी को लेकर 1 निर्दलीय प्रत्याशी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। साइन बदल कर विज्ञापन करना भी अपराध है।