समझौते के बाद भी भुगतनी होगी 3 वर्ष की जेल
By - Bhaskar Hindi |21 Jan 2023 9:00 AM GMT
हत्या प्रकरण समझौते के बाद भी भुगतनी होगी 3 वर्ष की जेल
डिजिटल डेस्क, नागपुर। एक हत्या के प्रयास के प्रकरण में दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बावजूद बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने आरोपियों को सजा का पात्र माना है। कोर्ट ने कहा कि हत्या का प्रयास एक गंभीर मामला है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है। इस प्रकरण में संबंधित पक्षों में समझौता हो गया है, केवल इसलिए आरोपियों को बरी नहीं किया जा सकता। आरोपियों के नाम प्रशांत जनबंधु, दुर्योधन जनबंधु और सुभाष धोतरे है और वे चंद्रपुर जिले के चंदनखेड़ा के निवासी हैं। 28 जून 2009 को पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार ये आरोपी अवैध शराब बिक्री में लिप्त थे। गांव की तंटा मुक्ति समिति के सदस्यों ने इन्हें रोकने का प्रयास किया, तो आरोपियों ने सदस्यों पर हमला कर दिया, जिसमें मधुकर कुरहेकर नामक व्यक्ति घायल हो गया था।
Created On :   21 Jan 2023 8:55 AM GMT
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