नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाएं

Take advantage of National Lok Adalat
नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाएं
पन्ना नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाएं

डिजिटल डेस्क,पन्ना। जिला न्यायालय और तहसील न्यायालय स्तर पर आगामी 13 मई को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिला न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेन्द्र कुमार पाटीदार ने बताया कि लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन प्रकरण मुकदमा पूर्व के तहत एनआई एक्ट की धारा 138 के प्रकरण, धन वसूली प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जल करबिल अशमनीय मामलों को छोडकर, भरण पोषण मामले रखे जाएंगे। इसके अलावा न्यायालय में लंबित प्रकरणों में से आपराधिक शमनीय मामले एनआई एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, धन रिकवरी, एमएसीटी प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जल करबिल अशमनीय मामलों को छोडकर, वैवाहिक विवाद प्रकरण, भूमि अर्जन प्रकरण, सेवा संबंधी वेतन एवं भत्ते सेवानिवृत्त प्रकरण, राजस्व प्रकरण और अन्य सिविल मामले किराया, सुखाचार अधिकार, व्यादेशवाद, विर्निदिष्ट अनुपालन वाद इत्यादि प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखा जाएगा। आम नागरिकों से नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाने और समझौता योग्य प्रकरणों का अधिकाधिक संख्या में निराकरण कराते हुए न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग प्रदान कर अमूल्य समय व धन की बचत करने की अपील की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय पन्ना में संपर्क कर नेशनल लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

Created On :   18 April 2023 2:14 PM IST

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