पुलिस को धमकाने पर सजा , भरना होगा जुर्माना
डिजिटल डेस्क, नागपुर। प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी कोर्ट नंबर 9 के न्यायाधीश एम वी आशीजा की अदालत ने एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान आरोपी दीपक गोविंदराव सिरसाम (29) धनगरपुरा, प्रतापनगर निवासी को काेर्ट का कार्य समाप्त होने तक हाजिर रहने व 500 रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम नहीं भरने पर दो दिन की सजा सुनाई।
यह है पूरा मामला : पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी दीपक सिरसाम के खिलाफ प्रतापनगर थाने में धारा 294, 506 (ब) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि 4 दिसंबर 2012 को दोपहर करीब 2.30 बजे के दरमियान प्रतापनगर क्षेत्र के सावरकर नगर चौक में यातायात पुलिस शाखा एमआईडीसी के कर्मचारी मदन सिंह ड्यूटी पर तैनात थे। इस दौरान आरोपी ने मदन सिंह के पास जाकर उन्हें गाली-गलौज करते हुए कहा कि तूने मेरा ट्रिपल सीट चालान बनाकर गलती की। वह मदन सिंह को गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। यातायात पुलिस कर्मी मदन सिंह की शिकायत पर प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज कर आरोपी दीपक सिरसाम को पुलिस ने घटना के दिन ही गिरफ्तार किया। प्रकरण के तत्कालीन जांच पुलिस उपनिरीक्षक वी.एम. ढाेले ने उक्त न्यायालय के समक्ष आरोपी दीपक का दोषारोपण-पत्र पेश किया। इस मामले में कोर्ट पैरवी अधिकारी हवलदार गौतम ढाेके ने सहकार्य किया। इस प्रकरण में सरकार की ओर से अधिवक्ता एड. श्रीमती सेगल और आरोपी की आेर एड ए.जे. मनोहर ने पैरवी की।
Created On :   27 April 2023 11:51 AM IST