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अमानक स्तर का उर्वरक पाए जाने पर जिले में क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध!
डिजिटल डेस्क | अनुपपुर उर्वरक गुण नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत उर्वरक निरीक्षकों द्वारा निकाले गये उर्वरकों के नमूना गुणवत्ता परीक्षण में अमानक स्तर का पाए जाने के फलस्वरूप उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 26 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं पंजीयन प्राधिकारी श्री एन.डी. गुप्ता ने धारा 19 (ए) के तहत एम/एस इंडियन पोटाश लिमि. सीताकाठी अन्नासलाई चेन्नई कंपनी द्वारा उत्पादित उर्वरक यूरिया (एन-46 प्रतिशत) (लॉट नं. (01) जे-20), एमओपी (के2ओ-60 प्रतिशत) (लॉट नं. (02)-डी-21), यूरिया (एन-46 प्रतिशत) (लॉट नं. (1)-एल/20) एवं एमओपी (के2ओ-60 प्रतिशत) (लॉट नं. (03)-डी-21), एम/एस इंडियन फार्मर्स फर्टिलाईजर को-आपरेटिव लिमि. पी.ओ. पारादीप, जिला जगतसिंहपुर ओडि़सा कंपनी द्वारा उत्पादित उर्वरक डी.ए.पी. (18:46) (लॉट नं. 52), एम/एस-पारादीप फास्फेट लिमि. फिफ्थ फ्लोर कोऑपरेटिव बिल्डिंग पंडित जे.एन. मार्ग भुवनेश्वर ओड़ीसा कंपनी द्वारा उत्पादित उर्वरक डी.ए.पी. (18:46) (लॉट नं. एस) तथा एम/एस-नेशनल फर्टिलाईजर लिमि. विजयपुर जिला गुना मध्यप्रदेश कंपनी द्वारा उत्पादित उर्वरक यूरिया (एन-46 प्रतिशत) (लॉट नं. एसपी/8002) को जिले में क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं परिवहन प्रतिबंधित कर दिया है।
Created On :   18 Aug 2021 4:40 PM IST