सरपंच को दो बार मतदान का मौका देने के आदेश का विरोध
डिजिटल डेस्क, गोंदिया। जिले की कुल 348 ग्राम पंचायतों के सरपंच तथा 3 हजार से ज्यादा ग्रापं सदस्य पद के लिए 18 दिसंबर को चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई है। जिसके चलते जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी तहसीलदारों को उपरोक्त ग्राम पंचायतों में उपसरपंच पद के चुनाव व ग्राम पंचायत की पहली ग्रामसभा आगामी 9 से 13 जनवरी 2023 की निर्धारित अवधि में आयोजित करनेे के निर्देश दिए गए हैं। नवनिर्वाचित सरपंचों की अध्यक्षता में आयोजित ग्रामसभा में उपसरपंच का चुनाव कराने के आदेश दिए है। इसके लिए निरीक्षक के रूप में शासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इधर, ग्राम विकास विभाग के कक्ष अधिकारी के 30 सितंबर 2022 के पत्र में कोई स्पष्टता न होने के कारण उपसरपंच चुनाव में नवनिर्वाचित सरपंच को दोहरे मतदान का अधिकार देने पर जिले में िवरोध के स्वर उठ रहे हैं।
गोरेगांव पंचायत समिति के पूर्व सदस्य एवं गणखैरा ग्राम पंचायत के सदस्य तथा अन्य तीन ने उपजिलाधिकारी (सामान्य) गोंदिया को 30 दिसंबर 2022 को पत्र लिखकर 30 सितंबर के ग्राम विकास विभाग के कक्ष अधिकारी के पत्र में उपसरपंच पद की चुनाव प्रक्रिया के विषय में किसी भी प्रकार की स्पष्टता न होने के कारण पत्र की पड़ताल किए बिना उपसरपंच पद का चुनाव कार्यक्रम घोषित न करने का आग्रह किया है। जो पत्र उपजिलाधिकारी गोंदिया द्वारा ग्राम विकास विभाग के उपसचिव को भेज दिया गया है। गौरतलब है कि सारे जिले में इस समय चर्चा है कि कक्ष अधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार उपसरपंच के चुनाव में नवनिर्वाचित सरपंच को दो मत देने का अधिकार दिया गया है। इसके चलते सारे जिले में संभ्रम की स्थिति बनी हुई हंै और सरपंचों के साथ ही सदस्य भी असमंजस में हंै। शासन से इस विषय में जल्द से जल्द स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की जा रही है। ताकि बिना किसी विवाद के उपसरपंच का चुनाव नियमानुसार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके।
Created On :   4 Jan 2023 6:02 PM IST