आनलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत 13  अगस्त को

Online National Lok Adalat on August 13
आनलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत 13  अगस्त को
अकोला आनलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत 13  अगस्त को

डिजिटल डेस्क, अकोला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा मुंबई की सूचना के अनुसार 13 अगस्त को अकोला जिला न्यायालय व सभी तहसील न्यायालयों मंे प्रत्यक्ष तथा आनलाईन राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस संदर्भ में जिला विधि सेवा प्राधिकरण की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार लोक न्यायालय में जो मामले निर्णय पर पहुंचते हैं उन मामलों में पक्षकारों को कई लाभ पहुंचते हैं। लोक न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील नहीं, एक ही निर्णय में कोर्ट के मामले से स्थायी रूप से छूटकारा मिलता है। मामले में साक्ष्य, गवाह, दलीलों को टाला जाता है। फैसला तत्काल होता है। 

लोक न्यायालय में होने वाला फैसला आपसी सामंजस्य के तहत होता है लिहाजा किसी की जय पराजय नहीं होती। लोक न्यायालय का फैसला दोनों पक्षों को संतोषजनक होता है। आपसी सहमति से फैसला होने के कारण एक दूसरे के प्रति व्देषभावना नहीं बढ़ती,कडवाहट नहीं रहती। न्यायालय के आदेश के अनुसार लोक न्यायालय में हुए फैसले पर न्यायालय के माध्यम से अमल कर सकते हैं। समय व पैसे की बचत होती है, लोक न्यायालय में जिन मामलों का फैसला होता है ऐसे मामलों में न्यायालय फीस की राशि वापस मिलती है। जिले में जिन लोगों के प्रलंबित या मामला पूर्व प्रकरण न्यायालय में दाखिल है वे अपने प्रलंबित तथा दाखल पूर्व मामले राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई के लिए रखने के लिए सम्बन्धित न्यायालय,तहसील विधि सेवा समिति अथवा जिला विधि सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। आनलाईन तथा प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय लोक न्यायालय में सहभागी होकर अपने विवाद सामंजस्य के साथ मिटाएं। यह आवाहन जिला विधि सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षा सुवर्णा केवले व  सचिव योगेश पैठणकर ने किया है।

Created On :   16 July 2022 4:57 PM IST

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