सीएम ने चक्रवात प्रभावित किसानों के लिए की 507 करोड़ रुपये की राहत की घोषणा

Odisha CM announces relief of Rs 507 crore for cyclone affected farmers
सीएम ने चक्रवात प्रभावित किसानों के लिए की 507 करोड़ रुपये की राहत की घोषणा
ओडिशा सीएम ने चक्रवात प्रभावित किसानों के लिए की 507 करोड़ रुपये की राहत की घोषणा

डिजिटल डेस्क, भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोमवार को इस महीने के पहले सप्ताह में ओडिशा तट पर आए चक्रवात जवाद के कारण हुई भारी बारिश से प्रभावित किसानों के लिए 507 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की।

पैकेज के अनुसार, जिन छोटे और सीमांत किसानों को 33 प्रतिशत या उससे अधिक की फसल का नुकसान हुआ है, उन्हें वर्षा सिंचित और गैर-सिंचित क्षेत्रों में 6,800 रुपये प्रति हेक्टेयर भूमि पर कृषि इनपुट सब्सिडी (नकद सहायता) मिलेगी, जबकि सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्रों के लिए 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से राहत राशि मिलेगी।

इसी तरह बारहमासी फसलों, जैसे आम, काजू, नारियल और पान की बेल के लिए 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने कहा कि किसी भी प्रभावित किसान को बारहमासी फसलों के लिए 2,000 रुपये और अन्य फसलों के लिए 1,000 रुपये से कम की कृषि इनपुट सब्सिडी नहीं दी जाएगी।

ओडिशा के प्रभावित 12 जिलों के किसानों को वर्तमान 2021-22 खरीफ सीजन से 25 प्रतिशत की छूट के साथ उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित धान के बीज के 12,000 क्विंटल प्रदान किए जाएंगे और छूट सीधे किसान के खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा की जाएगी।

राज्य सरकार किसानों को दाल के बीज की 50,000 मिनी किट और सब्जी के बीज के 4 लाख पॉकेट मुफ्त भी उपलब्ध कराएगी। हाईब्रिड (संकर) सब्जी फसलों की खेती के लिए लगभग 1 लाख किसानों को 4,000 रुपये प्रति 0.20 हेक्टेयर की दर से सहायता मिलेगी।

बयान में कहा गया है कि चक्रवात प्रभावित किसानों को तकनीकी कृषि उपकरणों की खरीद के लिए डीबीटी के माध्यम से 50 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

प्रभावित जिलों में किसानों के बीच 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ लगभग 5,000 पंप सेट और 5,000 स्प्रेयर वितरित किए जाएंगे।

सीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत आने वाले प्रभावित किसानों के दावों के निपटान के लिए फसल कटाई रिपोर्ट तैयार करने में तेजी लाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा, 33 प्रतिशत और उससे अधिक फसलों वाले किसानों के अल्पकालिक ऋण को जोड़ते हुए प्रभावित क्षेत्रों में क्षति को मध्यम अवधि के ऋणों में परिवर्तित किया जाएगा।

 

(आईएएनएस)

Created On :   27 Dec 2021 9:33 PM IST

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