नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति, जल एवं अन्य करों के अधिभार में मिलेगी छूट

National Lok Adalat will get exemption from surcharge on property, water and other taxes
नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति, जल एवं अन्य करों के अधिभार में मिलेगी छूट
पन्ना नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति, जल एवं अन्य करों के अधिभार में मिलेगी छूट

डिजिटल डेस्क,पन्ना। आगामी 13 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर जल कर उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के अधिभार में छूट दी जाएगी। सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया है। उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। सम्पत्तिकर के जिन प्रकरणों में कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक तथा एक लाख रूपये तक है उनमें 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। सम्पत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रूपये से अधिक बकाया है उनमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी।

जलकर व उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया है उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। ऐसे प्रकरण जिनमें जलकर व उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया है में अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। ऐसे प्रकरण जिनमें जल कर व उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया है उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी। लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर देय होगी। छूट के बाद राशि अधिकतम 2 किश्तों में जमा करवाई जा सकेगी। इसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन तथा शेष राशि अधिकतम एक माह में जमा कराना अनिवार्य होगा।  

Created On :   20 April 2023 12:14 PM IST

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