जानवरों को लाठी से डराना क्रूरता , सुरक्षा गार्ड पर हो कार्रवाई

Intimidation of animals with sticks is cruelty, action should be taken against the security guard
जानवरों को लाठी से डराना क्रूरता , सुरक्षा गार्ड पर हो कार्रवाई
कोर्ट सख्त जानवरों को लाठी से डराना क्रूरता , सुरक्षा गार्ड पर हो कार्रवाई

 डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने लाठी से जानवरों को मारने-डराने को क्रूरता माना है। अदालत ने मुंबई की आरएनए रॉयल पार्क को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी को सुरक्षा गार्डों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी और आरएन लड्डा की खंडपीठ जानवरों से लगाव रखने वाली परमीता पुथरन की याचिका पर सुनवाई के बाद मंगलवार को फैसला यह सुनाया। अदालत ने कहा कि हाउसिंग सोसायटी को पुथरन और समाज के अन्य सदस्यों की शिकायतों पर विचार करना चाहिए। 
अदालत ने आवारा कुत्तों के लिए कार्य करने वाले संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अबोध अरास की एक रिपोर्ट पर भी विचार किया। रिपोर्ट में कुत्तों के लिए भोजन क्षेत्र, पानी की व्यवस्था और कुत्तों को खिलाने के समय को लेकर विवादों का उल्लेख किया गया है।

खाना खिलाने की अनुमति नहीं
कांदिवली में रहने वाली पुथरन ने याचिका में दावा किया था कि उन्हें कुत्तों को खिलाने-देखभाल की अनुमति नहीं दी जा रही थी। उन्हें कुत्तों को खिलाने के लिए जगह भी नहीं दी गई। सोसायटी प्रबंधन ने उनको रोकने के लिए बाउंसर लगाने का निर्देश जारी किया था। 
 


 
 

Created On :   26 April 2023 3:21 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story