उच्च न्यायालय ने बलात्कार के आरोपी लेकचरर की जमानत खारिज की

High Court rejects bail of rape accused Lechter
उच्च न्यायालय ने बलात्कार के आरोपी लेकचरर की जमानत खारिज की
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बलात्कार के आरोपी लेकचरर की जमानत खारिज की
हाईलाइट
  • कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बलात्कार के आरोपी लेकचरर की जमानत खारिज की

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरू। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक लड़की की नग्न तस्वीरें लेने और उसके साथ बलात्कार करने के आरोपी व्याख्याता को निचली अदालत से मिली जमानत को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति एच.पी. संदेश ने स्थानीय अदालत के जमानती आदेश को चुनौती देने वाली पीड़िता के माता-पिता की याचिका की जांच करने के बाद शुक्रवार को यह आदेश दिया।

यह घटना 2018 में दक्षिण कन्नड़ जिले के सुब्रमण्य थाना क्षेत्र में हुई थी। लड़की के माता-पिता ने इस संबंध में 2021 में शिकायत दर्ज कराई थी। उस पर लड़की के साथ बलात्कार करने और पीड़िता की नग्न तस्वीरें लेने का आरोप लगाया गया था।

पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था लेकिन दो दिन बाद दक्षिण कन्नड़ जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी व्याख्याता एल. गुरुराज को जमानत दे दी थी। पीड़िता के माता-पिता ने इस आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी।

 

 (आईएएनएस)

Created On :   22 Jan 2022 3:00 PM IST

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