नायलॉन मांजा बेचने और उसका उपयोग करने पर सीधे दर्ज होगी एफआईआर

FIR will be registered directly on selling and using nylon manja
नायलॉन मांजा बेचने और उसका उपयोग करने पर सीधे दर्ज होगी एफआईआर
एसपी ने दी हिदायत नायलॉन मांजा बेचने और उसका उपयोग करने पर सीधे दर्ज होगी एफआईआर

डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर। मकर संक्रांति पर्व पर  सावधानी से  पतंगबाजी करनी होगी अन्यथा नायलॉन डोर पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर मामला दर्ज होगा। पुलिस की टीम पतंग दुकानों नजर रखेगी। यदि किसी दुकान से नायलाॅन मांजा को चोरी छिपे बेचने तथा उपयोग करते पकड़े गए तो सीधे एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जिला पुलिस अधीक्षक रवींद्रसिंह परदेसी द्वारा दिए जाने से अब अवैध रूप से नॉयलॉन मांजा की बिक्री तथा उपयोग करने वालों में खलबली मच गई है। पुलिस प्रशासन नायलॉन व चायना डोर के बिक्री से लेकर इसके उपयोग को रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पतंगबाजी पर निगाह रखने के साथ पुलिस छत पर जाकर नायलॉन मांजा का उपयोग करने वालों पर धरपकड़ की कार्रवाई होगी। साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए जाएंगे। यदि शहर में किसी दुकान से नायलॉन तथा चायना मांजे की बिक्री तथा उपयोग हो रहा है, तो इसके लिए पुलिस प्रशासन ने टोल फ्री क्रमांक 112 जारी किया है। जहां लोग इसकी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। आगामी दिनों में दसवीं तथा बारहवीं की परीक्षाएं होने से छात्र-छात्राएं कोचिंग, कुछ लोग काम पर वाहनों से जाते हैं। ऐसे में इस मांजे से कोई बड़ी दुर्घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता।
 

Created On :   10 Jan 2023 2:33 PM IST

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