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सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू प्रयोग को लेकर किया जुर्माना
डिजिटल डेस्क सिवनी। सीएमएचओ कार्यालय, जिला अस्पताल परिसर में धूम्रपान एवं गुटका तंबाकू खाकर थूकने वाले 16 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर 1710 रुपए जुर्माना वसूला गया। जिला निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल के द्वारा कोटपा अधिनियम 2003 (सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम) के अंतर्गत जुर्माने की कार्रवाई की गई एवं तम्बाकू, गुटका, बीड़ी, सिगरेट का सेवन न करने की लोगो को समझाइश भी दी गई। वसूल किए गए जुर्माने की राशि को राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, वल्लभ भवन भोपाल के खाते में जमा कराया जाएगा। जिला नोडल अधिकारी शांति डहरवाल ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगामी समय में भी जारी रहेगी। जिला निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल में तम्बाकू नियंत्रण नोडल अधिकारी शांति डहरवाल, एएनएम कुसुम चन्द्रवंशी, सहायक उपनिरीक्षक मुकेश चौहान, नगरपालिका से विशाल मेश्राम के द्वारा जुर्माने की कार्रवाई की गई।
Created On :   15 Nov 2022 4:47 PM IST