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मतदाताओं को यथोचित स्थान पर प्रविष्ट किए जाने हेतु संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम!
डिजिटल डेस्क | झाबुआ मध्यप्रदेश शासन अध्यादेश क्रमांक 14 सन् 2021 के प्रभावशील होने के फलस्वरूप परिसीमन के आधार पर मतदाताओं को यथोचित स्थान पर प्रविष्ट किए जाने हेतु संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम कार्यवाही पूर्व परिसीमन के आधार पर नये क्षेत्र विभाजन का चिन्हांकन करते हुए पंचायतवार वार्ड विभाजन का आधार पत्रक तैयार करना। उत्तरदायित्व रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समयसीमा 25 नवंबर 2021, आधार पत्रक के अनुसार चिन्हित किये गये मतदाताओं को क्षेत्रवार (संबंधित ग्राम पंचायत/वार्ड) कंट्रोल टेबल में यथास्थान शिफ्ट करना, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत 26 नवंबर 2021, मतदान केन्द्रों का चिन्हांकन एवं युक्तियुक्तकरण तथा मतदाताओं को तदानुसार लिंक करना।
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत 27 नवंबर 2021, कंट्रोल टेबल का परीक्षण करना एवं कंट्रोल टेबल का डिजिटल हस्ताक्षर से वेरिफिकेशन, चैकलिस्ट की जांच करना और जांच उपरांत परिलक्षित त्रुटियों को सुधारने के लिए चैकलिस्ट वेण्डर को वापस करना, त्रुटियों को सुधार कर एकीकरण कर फोटोरहित और फोटो युक्त प्रारूप मतदाता सूची जनरेट करना, फोटोरहित प्रारूप मतदाता सूची वेबसाईट पर अपलोड करना, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं वेण्डर 28 नवंबर 2021, फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का ग्राम पंचायत एवं अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 29 नवंबर 2021, मतदाताओं को परिसीमन के आधार पर यथा स्थान शिफ्ट करने की कार्यवाही पर दावे आपत्ति प्राप्त करने की अवधि प्राधिकृत कर्मचारी 29 नवंबर 2021 से 3 दिसंबर 2021 के अप. 3 बजे तक , दावा आपत्ति आवेदन पत्रों के निराकरण की अंतिम तिथि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 4 दिसंबर 2021, निराकृत दावा आपत्ति आवेदन पत्रो की ईआरएमएस में प्रविष्ट की अंतिम तिथि, दावे आपत्ति की चैकलिस्ट तैयार करना, चैकलिस्ट की जांच कर त्रुटि सुधार उपरांत वेण्डर को वापस करना, फोटोयुक्त और फोटोरहित अंतिम मतदाता सूची जनरेट करना, फोटोरहित अंतिम मतदाता सूची को वेबसाईट पर अपलोड करना, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची को मुद्रित कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराना।
वेण्डर 5 दिसंबर 2021, फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का ग्राम पंचायत तथा अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन, अंतिम मतदाता सूची की फोटोरहित सी.डी.विक्रय के लिए उपलब्ध कराना, फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन का प्रमाणपत्र स्केन कर अपलोड करना रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 6 दिसम्बर 2021 निर्धारित की गई है।
Created On :   25 Nov 2021 4:10 PM IST