छत्तीसगढ़ में ज्वाइनिंग न करने वाले चिकित्सकों से होगी बांड राशि की वसूली
डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ में अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों द्वारा पदभार नहीं ग्रहण किया है। ऐसे चिकित्साधिकारियों के खिलाफ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिन चिकित्साधिकारियों ने पदभार नहीं संभाला है, उनसे बांड की राशि वसूली जाएगी। बताया गया है कि प्रदेश के विभिन्न शासकीय अस्पतालों में पदस्थ किए गए एमबीबीएस अनुबंधित चिकित्सा अधिकारी जिन्होंने अपने पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, उनके विरूद्ध बांड की संपूर्ण राशि की वसूली की कार्यवाही की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा विगत नौ नवम्बर 2022 को 212 एमबीबीएस अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों को अपने पदस्थापना स्थल में पांच दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान करने के लिए सूचना जारी की गई थी। इसके परिपालन में 212 में से 123 अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दे दी है। परंतु 89 अनुबंधित चिकित्सा अधिकारी अभी भी अनुपस्थित हैं।
राज्य शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) स्नातक प्रवेश नियम के अनुसार बांड की शर्तों का अनुपालन नहीं करने वाले अनुपस्थित चिकित्सकों के विरूद्ध संपूर्ण राशि की वसूली की कार्यवाही भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में की जाएगी। राज्य मेडिकल काउंसिल में एमबीबीएस स्नातक योग्यता का स्थायी पंजीयन अभ्यर्थी को प्रदान की गई अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जाएगा।
डिग्री के लिए अभ्यर्थी को अपने महाविद्यालय के अधिष्ठाता को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिनकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम डिग्री प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में कार्यवाही किए जाने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक, मेडिकल कांउसिल के रजिस्ट्रार एवं आयुष यूनिवर्सिटी के अधिष्ठाता को पत्र लिखा गया है। बांड की शर्तों का पालन नहीं करने वाले अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियो के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही जारी है।
(आईएएनएस)
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
Created On :   3 Jan 2023 6:01 AM GMT