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नन दुष्कर्म मामले में बिशप फ्रैंको मुलक्कल बरी
![Bishop Franco Mulakkal acquitted in nun rape case Bishop Franco Mulakkal acquitted in nun rape case](https://d35y6w71vgvcg1.cloudfront.net/media/2022/01/819068_730X365.jpg)
- 11 पुजारी और 22 नन शामिल हैं।
डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। केरल की एक अदालत ने शुक्रवार को नन दुष्कर्म मामले में कैथोलिक बिशप फ्रैंको मुलक्कल को बरी कर दिया। कोट्टायम के अतिरिक्त जिला अदालत के न्यायाधीश जी. गोपाकुमार के फैसले ने फ्रैंको को बरी कर दिया।सुनवाई 105 दिनों तक चली और 39 गवाहों से पूछताछ की गई और 122 दस्तावेजों को अदालत के सामने पेश किया गया।रोमन कैथोलिक चर्च के जालंधर डिओसिस के बिशप के रूप में सेवा करते हुए, उन पर एक नन के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था, जो मिशनरीज ऑफ जीसस कंग्रेशन से संबंधित थीं।
2014 और 2016 के बीच केरल की अपनी यात्राओं के दौरान, उन पर 43 वर्षीय नन के साथ 13 मौकों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था। बाद में, उन्हें जालंधर डिओसिस के प्रभार से हटा दिया गया।उसके खिलाफ जून 2018 में केरल में एक शिकायत दर्ज की गई थी और मुलक्कल को 21 सितंबर, 2018 को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।उन्हें 16 अक्टूबर, 2018 को जमानत मिली थी।चार्जशीट में 83 गवाहों के नाम हैं, जिनमें सिरो-मालाबार कैथोलिक चर्च के कार्डिनल, मार जॉर्ज एलेनचेरी, तीन बिशप, 11 पुजारी और 22 नन शामिल हैं।
83 गवाहों में से 39 को बुलाया गया और उन्हें सुना गया।फ्रेंको ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए केरल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन दोनों अदालतें ऐसा करने में विफल रहीं और मुकदमा शुरू हुआ।इस बीच, जांच की देखरेख करने वाले कोट्टायम के पूर्व पुलिस एसपी हरिशंकर ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि फैसला आरोपियों के खिलाफ होगा।लोक अभियोजक ने मीडिया को सूचित किया कि एक अपील दायर की जाएगी।
(आईएएनएस)
Created On :   14 Jan 2022 2:00 PM IST