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अपने किए का परिणाम समझ सकती है 32 साल की महिला, आरोपी को अग्रिम जमानत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। एक 32 वर्षीय महिला से अपेक्षित है कि वह अपने कृत्य के परिणाम को समझे। बांबे हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के एक आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए यह बात कही है। महिला ने शिकायत में दावा किया था कि आरोपी ने उसे फिल्म व सीरियल में काम देने के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म किया था। महिला ने शिकायत में कहा था आरोपी ने साल 2017 में फोन करके अपने घर में बुलाया था। जहां उसने मुझसे फिल्म बनाने की बात कही थी और फिल्म व सीरियल में काम करने अवसर देने का वादा किया था।
शिकायत के मुताबिक आरोपी ने महिला से कहा था कि वह उसे अपनी पत्नी का दर्जा देगा। इसके बाद आरोपी ने मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए थे। एक तरह ने आरोपी ने मुझसे शादी का वादा करके मेरे साथ संबंध बनाने की सहमति ली थी। किंतु बाद में पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा है। इसलिए महिला ने आरोपी के खिलाफ साल 2020 में एफआईआर दर्ज कराई थी।
मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। आवेदन में आरोपी ने कहा था कि उसने महिला की सहमति से संबंध बनाए हैं। न्यायमूर्ति भारती डागरे के सामने जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति ने कहा कि एक 32 वर्षीय महिला से अपेक्षित है कि वह अपने कृत्य के परिणाम को समझे। यह कहते हुए न्यायमूर्ति ने आरोपी को 50 हजार रुपए के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी और कहा कि महिला ने संबंध बनाने के लिए सहमति स्वेच्छा से दी थी कि नहीं, यह निचली अदालत में मुकदमे की सुनवाई के दौरान देखा जाएगा।
Created On :   23 July 2022 8:48 PM IST