चुनाव आयोग नियुक्ति और चुनौती: सुप्रीम कोर्ट सीईसी ,ईसी की नियुक्ति संबंधी याचिकाओं पर 16 अप्रैल को करेगा सुनवाई

- याचिकाकर्ता एनजीओ एडीआर का पक्ष रख रहे प्रशांत भूषण
- मामला लोकतंत्र के जड़ से जुड़ा हुआ है-याचिकाकर्ता का वकील
- एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने लगाई याचिका
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। आपको बता दें शीर्ष कोर्ट में 2023 के कानून के तहत सीईसी और ईसी की नियुक्ति संबंधी नियमों को चुनौती दी गई है। टॉप कोर्ट ने याचिकाओं पर अगली सुनवाई की तारीख 16 अप्रैल तय की है।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख तय की। इससे पहले अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने शीर्ष कोर्ट में कहा कि मामला 38वें क्रमांक पर सूचीबद्ध है और आज इस पर सुनवाई होने की संभावना नहीं है।
नए कानून के अनुसार एक सर्च कमेटी 5 नामों को शॉर्टलिस्ट करेगी, जिनमें से पीएम की अध्यक्षता वाली समिति इनमें से एक नाम फाइनल करेगी। इस अधिनियम में ये भी प्रावधान है कि कमेटी शॉर्टलिस्ट किए गए नामों से अलग भी किसी अन्य योग्य उम्मीदवार को चुनाव आयुक्त नियुक्त कर सकती है।
याचिकाकर्ता का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कोर्ट से अपील की कि इस केस पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए क्योंकि यह मामला लोकतंत्र के जड़ में है। याचिका एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने लगाई है। आपको बता दें केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तों और कार्यकाल अधिनियम साल 2023 में लागू किया गया था, इसमें तीन सदस्यीय समिति में शामिल मुख्य न्यायाधीश को हटाकर केंद्रीय मंत्री को शामिल कर लिया है। याचिका में इसी का विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें तीन सदस्यों की समिति में अब पीएम, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। पिछली समीति में मुख्य न्यायाधीश शामिल होते थे।
Created On :   19 March 2025 2:14 PM IST