पंजाब में ईंट-भट्टों में ईंधन के रूप में 20 फीसदी पराली का उपयोग अनिवार्य
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने रविवार को राज्यभर के ईंट-भट्टों के लिए ईंधन के रूप में 20 प्रतिशत पराली/पुआल का उपयोग करना अनिवार्य करने की घोषणा की। यह जानकारी पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री गुरमीत सिंह मीत हायर ने दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा-निर्देशों के तहत सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है कि ईंट-भट्टों के लिए 20 प्रतिशत स्ट्रॉ (धान की पराली) का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि इस नए प्रबंधन की तैयारी के लिए ईंट-भट्ठा मालिकों को छह महीने का समय दिया गया है और 1 मई 2023 के बाद इन निर्देशों को लागू नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
हायर ने कहा कि सरकार द्वारा पराली प्रबंधन में किसानों की मदद करने और पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए इन-सीटू और एक्स-सीटू काम किया जा रहा है। पंजाब के किसानों को इन-सीटू पराली प्रबंधन के लिए सब्सिडी पर 1.25 लाख मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं, जबकि एक्स-सीटू के तहत, उद्योगों को ईंधन के रूप में पराली का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
मंत्री ने कहा कि पराली से सीएनजी, बिजली और अन्य ऊर्जा स्रोत पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हायर ने कहा कि ईंधन के रूप में पुआल के उपयोग के संबंध में नए निर्णय से पुआल प्रबंधन को काफी बढ़ावा मिलेगा और किसानों को पुआल बेचकर आर्थिक मदद भी मिलेगी।
उन्होंने कहा कि पर्यावरण एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ईंट-भट्टों को सभी प्रकार की तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। साथ ही सभी उपायुक्तों को इस संबंध में जारी अधिसूचना के तहत इन निर्देर्शो का पालन करने को भी कहा गया है।
(आईएएनएस)
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
Created On :   13 Nov 2022 2:00 PM GMT