नक्सलवाद से बच्चों के दस्तानों से नहीं निपटा जा सकता: एसजी ने गौतम नवलखा की नजरबंदी का विरोध किया
- याचिका पर विचार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी कार्यकर्ता गौतम नवलखा को नजरबंद रखने की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का शुक्रवार को जोरदार विरोध किया और कहा कि राष्ट्र नक्सलवाद (माओवाद) से बच्चों के दस्तानों से नहीं निपट सकता।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का प्रतिनिधित्व कर रहे मेहता ने जस्टिस केएम जोसेफ और हृषिकेश रॉय की पीठ के समक्ष दलील दी कि- इस व्यक्ति (नवलखा) के जम्मू-कश्मीर के अलगाववादियों और आईएसआई से संबंध थे।
मेहता ने नवलखा की नजरबंदी के आदेश को खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने सभी समान हैं, लेकिन यहां एक मामला है, जो कहता है कि कुछ दूसरों की तुलना में अधिक समान हैं। इस पर पीठ ने मेहता से कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू जिन शर्तों को शामिल करना चाहते थे, उन्हें हाउस अरेस्ट ऑर्डर में शामिल किया गया और इस लिहाज से यह एक सहमत आदेश था।
हालांकि, एनआईए की ओर से पेश राजू ने भी इसका विरोध किया और कहा कि यह सहमति वाला आदेश नहीं था। एनआईए ने शीर्ष अदालत को बताया कि नवलखा ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि उसका साला जसलोक अस्पताल में काम करता है जहां वह मेडिकल जांच के लिए जाना चाहता था। नवलखा के वकील ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने उच्च न्यायालय को बताया था कि उनकी बहन पहले वहां काम करती थी। एनआईए के वकील ने कहा लेकिन उसने वहां काम करने वाले देवर के बारे में खुलासा नहीं किया।
मेहता ने कहा कि अन्य कैदी भी हैं, जो इस आदमी से बड़े हैं और उन्हीं बीमारियों से पीड़ित हैं, लेकिन यहां एक यूएपीए आरोपी है, जो हाउस अरेस्ट में रहना चाहता है। उन्होंने कहा, नक्सलवाद से हमारा देश बच्चों के दस्तानों से नहीं निपट सकता। मैं यही धारणा पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा मतलब अदालत को नाराज करना नहीं था। मैं अपनी धारणा के बारे में क्षमाप्रार्थी नहीं हूं, लेकिन मैं अदालत से क्षमाप्रार्थी हूं।
पीठ ने कहा कि मेहता को अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। शीर्ष अदालत ने एनआईए को भी चेतावनी दी, अगर वह अदालत के आदेश की अवहेलना करने के लिए कोई खामी निकालने का प्रयास कर रही है, तो उन परिस्थितियों में इसे गंभीरता से लिया जाएगा। शीर्ष अदालत ने कार्यकर्ता गौतम नवलखा को नजरबंद करने की अनुमति देने वाले 10 नवंबर के आदेश को रद्द करने की एनआईए की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
सुनवाई के दौरान पीठ ने टिप्पणी की, यदि आप पूरे पुलिस बल के साथ 70 साल के बीमार व्यक्ति पर नजर नहीं रख सकते हैं, तो कमजोरी के बारे में सोचें..कृपया ऐसी बात न कहें। इसने आगे मौखिक टिप्पणी की, राज्य की पूरी ताकत के बावजूद आप 70 साल के बीमार व्यक्ति को घर में कैद नहीं रख पा रहे। शीर्ष अदालत ने नवलखा को 24 घंटे के भीतर नजरबंद करने का आदेश दिया।
शीर्ष अदालत ने 10 नवंबर को नवलखा को उनके बिगड़ते स्वास्थ्य पर विचार करने के बाद नजरबंद करने की अनुमति दी थी और उन्हें 14 नवंबर तक 2 लाख रुपये की स्थानीय जमानत देने को भी कहा था।
आईएएनएस
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Created On :   18 Nov 2022 5:30 PM GMT