जेल में बंद बसपा सांसद अतुल राय पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज

Jail BSP MP Atul Rai booked under Gangster Act
जेल में बंद बसपा सांसद अतुल राय पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज
उत्तर प्रदेश जेल में बंद बसपा सांसद अतुल राय पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज

डिजिटिल डेस्क, लखनऊ। जेल में बंद बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के घोसी से सांसद अतुल राय और उनके एक साथी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वाराणसी के पुलिस आयुक्त ए.सतीश गणेश ने कहा, राय जो प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है, वे कई आपराधिक मामलों में आरोपी है। गैंगस्टर अधिनियम के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया लंका पुलिस द्वारा कई मामलों में उनकी संलिप्तता के लिए शुरू की गई थी। इसी मामले में एक सह-आरोपी सुजीत बेलवा, जो वाराणसी की जिला जेल में भी है, उसके खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, राय के खिलाफ 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिन पर 2009 में दो बार और फिर 2011 में गैंगस्टर एक्ट के तहत पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है।

बेलवा के खिलाफ कुल 39 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिन पर पूर्व में गैंगस्टर एक्ट और गुंडा एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। मई 2019 में एक महिला द्वारा लंका पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद राय जून 2019 से जेल में हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मार्च 2019 में अपने अपार्टमेंट में उसके साथ बलात्कार किया और एक वीडियो भी बनाया गया। राय, जिन्होंने घोसी संसदीय सीट से बसपा उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया था, एक भगोड़े के रूप में चुनाव जीता और बाद में 22 जून, 2019 को अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। शिकायतकर्ता और उसके साथी, जो बलात्कार के मामले में मुख्य गवाह थे, उन्होंने 17 अगस्त को नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुलिस और डीआईजी सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ फेसबुक पेज पर लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से गंभीर आरोप लगाने के बाद खुद को आग लगा ली थी।

गवाह ने 21 अगस्त को आरएमएल अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि उसके साथी की 24 अगस्त को मौत हो गई। इस घटना पर कार्रवाई हुई थी और वाराणसी के पूर्व एसएसपी अमित पाठक को राज्य के गृह विभाग द्वारा डीजीपी मुख्यालय से जोड़ा गया था। उन पर वाराणसी जिला पुलिस प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया गया था। इसी सिलसिले में वाराणसी के छावनी थाने के प्रभारी निरीक्षक राकेश सिंह और उप निरीक्षक गिरिजा शंकर यादव को निलंबित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने दोनों के आत्मदाह मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया था और दो सदस्यीय पैनल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को लखनऊ में गिरफ्तार किया गया था। भेलूपुर के एक पूर्व सर्कल अधिकारी अमरेश बघेल, जिन पर इस बलात्कार मामले में राय की मदद करने का आरोप लगाया गया था और जेल भेजा गया था, को हाल ही में पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया गया था।

(आईएएनएस)

Created On :   24 Oct 2021 12:01 PM IST

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