हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार, 26 को सजा सुनाएगा कोर्ट
डिजिटल डेस्क, दिल्ली। शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काटकर पिछले वर्ष रिहा हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोक दल के प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला पर फिर से कोर्ट की गाज गिरी है। दरअसल, आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में चौटाला को दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। इससे पहले 19 मई को कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति केस में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट चौटाला की सजा पर 26 मई को बहस करेगी साथ ही इसी दिन सजा का ऐलान भी करेगी।
जानिए वो मामला जिसमें चौटाला पाए गए दोषी
सीबीआई ने मार्च 2010 में पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला के विरुद्ध 1993 से लेकर 2006 के बीच आय से अधिक 6.09 करोड़ संपत्ति जुटाने के लिए चार्टशीट दायर की गई थी। इस केस से जुड़े गवाहों की गवाही जुटाने के लिए सीबीआई को करीब सात साल लगे। खुद चौटाला का बयान ही जनवरी 2018 में दर्ज हुआ। यानि चार्टशीट दाखिल करने के 8 साल बाद।
शिक्षक भर्ती घोटाले में भी जा चुके हैं जेल
साल 2008 में ओमप्रकाश चौटाला और बेटे अजय सिंह चौटाला समेत 53 अन्य लोगों पर शिक्षक भर्ती घोटाले का आरोप लगा था। इन पर आरोप था कि इन्होंने 1999-2000 के दौरान राज्य में हुई जूनियर बेसिक शिक्षकों की न्युक्ति में गड़बड़ी की थी। दिल्ली की एक अदालत ने इसी मामले में चौटाला और उनके बेटे को दोषी मानते हुए दस साल जेल की सजा सुनाई थी। इसी सजा को पूरा करके ओमप्रकाश चौटाला पिछले वर्ष जुलाई में जेल से रिहा हुए थे।
गौरतलब है कि 87 वर्षीय ओपी चौटाला देश के पूर्व उप-प्रधानमंत्री चौधरी देवी लाल के पुत्र हैं और 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
Created On :   21 May 2022 7:56 PM IST