प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने तृणमूल विधायक को भेजा समन
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) की भर्ती अनियमितताओं की चल रही जांच के साथ-साथ प्रवर्तन निदेशालय ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। ईडी ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के विधायक और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीपीई) के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य को अगले सप्ताह पूछताछ के लिए तलब किया। यह दूसरी बार है जब भट्टाचार्य को इस सिलसिले में ईडी का समन मिला है। एक अगस्त को इस मामले में केंद्रीय एजेंसी उनसे पहले ही पूछताछ कर चुकी है।
याद करने के लिए, कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अविजीत गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच का आदेश देते हुए भट्टाचार्य को डब्ल्यूबीबीपीई अध्यक्ष के पद से हटाने का आदेश दिया था। सीबीआई ने बाद में ईडी को जांच प्रक्रिया में शामिल किया, जैसा कि उसने डब्ल्यूबीएसएससी घोटाले के मामले में किया था।
गंगोपाध्याय ने सीबीआई जांच का आदेश पारित करते हुए 269 उम्मीदवारों की प्राथमिक शिक्षकों के रूप में नियुक्ति को तत्काल रद्द करने का भी आदेश दिया और देखा कि इन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने के बावजूद नौकरी हासिल की, जबकि उनमें से कुछ ने इसके लिए उपस्थित भी दर्ज नहीं की थी।
उन्होंने यह भी आदेश दिया कि जांच प्रक्रिया पूरी होने तक मामले की जांच कर रही एजेंसी के अधिकारियों का तबादला नहीं किया जा सकता है। संयोग से, सीबीआई ने इस संबंध में भट्टाचार्य को पहले भी तलब किया था, जिसे बाद में टाल दिया गया।
पश्चिम बंगाल सरकार ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले की केंद्रीय एजेंसी जांच से बचने की पूरी कोशिश की और यहां तक कि इस मामले में एकल-न्यायाधीश पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ से संपर्क किया। हालांकि, 19 जुलाई को न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति लपिता बंदोपाध्याय की खंडपीठ ने सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
(आईएएनएस)
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Created On :   10 Aug 2022 1:30 PM GMT