दिल्ली हाई कोर्ट ने सात फरवरी को मामले की सुनवाई के लिए सत्येंद्र जैन के सह-अभियुक्तों की दलीलों पर ध्यान दिया

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
नई दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट ने सात फरवरी को मामले की सुनवाई के लिए सत्येंद्र जैन के सह-अभियुक्तों की दलीलों पर ध्यान दिया

डिजिटल डेस्क,  नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले में जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन के सह-आरोपी अंकुश और वैभव जैन की दलीलों पर ध्यान देते हुए मामले को अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी को सूचीबद्ध किया। अंकुश और वैभव जैन की ओर से पेश वकील सुशील कुमार गुप्ता ने कहा, सत्येंद्र जैन का कंपनी से कोई लेना-देना नहीं है। सभी कंपनियां हमारी हैं।

विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने 17 नवंबर को दोनों की जमानत नामंजूर कर दी थी। गुप्ता ने कहा: हम कंपनी में एक प्रभावी स्थिति में थे। हमने कोलकाता स्थित कंपनियों को पैसा/नकद भेजा था। उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में अपराध की आय नहीं है और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की चार्जशीट के अनुसार, यह केवल चेक अवधि के अंत में उत्पन्न होती है।

उन्होंने कहा, पीएमएलए मामले का पूरा आधार अपराध की आय पर है। गुप्ता ने आगे तर्क दिया कि वर्तमान मामला आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले का उपयोग करता है, जो एक अवधि-विशिष्ट अपराध है, लेकिन पीएमएलए के तहत एक अपराध स्थापित करने के लिए, प्रवर्तन निदेशालय को अपराध की आय स्थापित करनी होगी।

इससे पहले, सत्येंद्र जैन के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने पूछा कि वर्तमान मामले में मंत्री कहां शामिल हैं और वह इससे कैसे संबंधित हैं क्योंकि पैसा अंकुश और वैभव जैन का था और यह बिना किसी प्रीमियम के उनके खाते में वापस आ गया। उन्होंने कहा था, मेरी (सत्येंद्र जैन की) संपत्ति चेक अवधि से पहले और बाद में समान रही।

 

 (आईएएनएस)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   6 Feb 2023 11:00 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story