मणिपुर: जातीय अशांति के बीच कई संगठन शराब को वैध बनाने के सरकार के फैसले का कर रहे विरोध

जातीय अशांति के बीच कई संगठन शराब को वैध बनाने के सरकार के फैसले का कर रहे विरोध
जातीय अशांति के बीच कई संगठन शराब को वैध बनाने के सरकार के फैसले का कर रहे विरोध

डिजिटल डेस्क, इंफाल। मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा के बीच राज्य में शराब की बिक्री और खपत को वैध बनाने के फैसले पर कोएलिशन अगेंस्ट ड्रग्स एंड अल्कोहल (सीएडीए), मणिपुर महिला सामाजिक सुधार और विकास समाज (नुपी समाज) सहित सभी शराब विरोधी संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि शराब की बिक्री और खपत को वैध बनाने से राज्य सरकार को लगभग 600-700 करोड़ रुपये के वार्षिक राजस्व की उम्मीद है।

मणिपुर सरकार ने 1991 में 'मणिपुर शराब निषेध अधिनियम' लागू किया था, लेकिन पिछले साल आंशिक रूप से प्रतिबंध हटा दिया गया और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों को उनकी पारंपरिक गतिविधियों और प्रथागत प्रथाओं के दौरान शराब बनाने पर प्रतिबंध से छूट दी गई।

जबकि भारतीय अल्कोहलिक पेय पदार्थ उद्योग की शीर्ष संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज (सीआईएबीसी) ने शराब पर प्रतिबंध हटाने के मणिपुर सरकार के कदम का स्वागत किया है, नुपी समाज के अध्यक्ष टी रमानी ने बुधवार को कहा कि जबकि मणिपुर के लोग देश में चल रही जातीय अशांति के कारण कई लोगों की जान जाने से दुखी राज्य सरकार शराब के उत्पादन पर अपना ध्यान दे रही है।

अधिकारियों ने कहा कि राज्य के वित्त विभाग द्वारा शराब के उत्पादन, निर्माण, कब्जे, निर्यात और आयात, परिवहन, खरीद, बिक्री और खपत को वैध बनाने के प्रस्ताव के बाद मणिपुर मंत्रिमंडल ने सोमवार को राज्य में शराब को वैध बनाने और मणिपुर उत्पाद शुल्क नियमों में संशोधन करने का फैसला किया।

पिछले साल मणिपुर सरकार ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर सभी नागरिक समाज संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों से राज्य से शराबबंदी को आंशिक रूप से हटाने के राज्य सरकार के फैसले पर विचार मांगे थे। पिछले साल अक्टूबर में मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने कहा था कि सरकार राज्य में शराब को वैध बनाने पर एक श्‍वेतपत्र लाएगी। राज्य मंत्रिमंडल ने पहले शराब की खपत पर तीन दशक पुराने प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटाने का फैसला किया था। विभिन्न समूहों के दबाव के बाद 1991 में मणिपुर एक शुष्क राज्य बन गया। 1980 के दशक में, पुरुषों को शराब और मादक द्रव्यों के सेवन से रोकने के लिए सड़क पर महिला निगरानी कर्मियों को तैनात किया गया था। यहां तक कि उग्रवादी संगठनों ने भी शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

मणिपुर पीपुल्स पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री आर.के. रणबीर सिंह ने 1991 का शराब निषेध अधिनियम पारित किया और आधिकारिक तौर पर मणिपुर को "शुष्क राज्य" घोषित किया, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों को पारंपरिक उद्देश्यों के लिए शराब बनाने की छूट दी गई। शराब ग्रे मार्केट में बेची जाती थी और म्यांमार से विदेशी शराब की तस्करी मणिपुर में की जाती थी। 2002 में, मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पांच पहाड़ी जिलों - चंदेल, चुराचांदपुर, सेनापति, तामेंगलोंग और उखरुल जिलों में निषेधाज्ञा हटा दी थी। पिछले साल विधानसभा चुनावों के दौरान बीरेन सिंह ने कहा था कि अगर भाजपा सत्ता में लौटती है तो राज्य सरकार भारत में निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) की दुकानें शुरू करेगी।

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Created On :   7 Dec 2023 8:42 AM IST

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