कथित शराब घोटाला: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केजरीवाल और सिसोदिया पर केस चलाने के लिए ईडी को दी मंजूरी
- दिल्ली शराब घोटाले पर CAG रिपोर्ट में देरी पर हाईकोर्ट ने उठाया सवाल
- केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई थी याचिका
- केजरीवाल ने ईडी की चार्जशीट अवैध
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ईडी को मंजूरी दे दी है। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केजरीवाल पर केस चलाने की मंजूरी दी थी। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में कहा था ईडी को सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने से पहले अनुमति लेनी होगी। जबकि केजरीवाल ईडी की चार्जशीट पर सवाल उठाते हुए उसे अवैध बताते है। आप संयोजक का कहना है कि शिकायत दर्ज करने से पहले अधिकारियों से पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी।
ईडी ने एलजी से अनुमति लेने के लिए दिसंबर 2024 में पत्र लिखा था। एलजी की ओर से ईडी लेटर पर अनमुति मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पर विधानसभा में चर्चा में देरी को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। न्यायाधीश सचिन दत्ता की सिंगल-जज बेंच ने कहा दिल्ली सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र नहीं बुलाया। ताकि कैग रिपोर्ट को सदन में चर्चा के लिए नहीं रखना पड़ा।
17 नवंबर 2021 को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने शराब पॉलिसी 2021-22 को लागू किया। इस नीति के तहत शराब व्यवसाय निजी हाथों में चला गया। इसके पीछे दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। नीति के विवाद में पड़ने और बढ़ने से 28 जुलाई 2022 को सरकार ने इसे रद्द कर दिया। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से कथित शराब घोटाले का खुलासा हुआ था। रिपोर्ट आप के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे, उपराज्यपाल की सिफारिश पर 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया था। बाद में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए केस दर्ज कर लिया
Created On :   15 Jan 2025 9:45 AM IST